दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जहाँ लीलावती नामक महिला ने यह कहते हुए बेदखली की कार्यवाही रोकने की कोशिश की कि पहले हुए लेनदेन धोखाधड़ी से किए गए थे। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने 29 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान पाया कि उनकी याचिका मूल रूप से उनके पति, असली देनदार, की ओर से दायर की गई थी और इस तरह क़ानून के तहत टिकाऊ नहीं है।
पृष्ठभूमि
यह विवाद 2022 से जुड़ा है जब राजीव कुमार, जिसने क़ुतुब विहार, फेज़-1, नई दिल्ली में एक संपत्ति खरीदी थी, ने पूर्व मालिक मुंशी लाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। नोटिस मिलने के बावजूद मुंशी लाल ने मामला नहीं लड़ा, जिसके चलते राजीव कुमार के पक्ष में संपत्ति पर कब्ज़े का डिक्री पास हो गया। मुंशी लाल की अपीलें खारिज हो गईं और उनकी दूसरी अपील अभी भी लंबित है।
इस बीच, मुंशी लाल की पत्नी लीलावती ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की आदेश 21 नियम 99 के तहत आपत्ति दायर की, आरोप लगाते हुए कि डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। उन्होंने डिक्रीधारी पर कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति के साथ मिलकर ज़मीन हड़पने का गिरोह चलाने का आरोप लगाया, जिससे राजीव कुमार ने वह संपत्ति खरीदी थी।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति जैन ने गौर किया कि क्या लीलावती आदेश 21 नियम 99 के तहत स्वतंत्र अधिकार का दावा कर सकती हैं, जो केवल किसी तीसरे पक्ष (देनदार नहीं) को निष्पादन के दौरान बेदखली पर शिकायत करने की अनुमति देता है। अदालत ने नोट किया कि लीलावती और मुंशी लाल के बीच कोई वैवाहिक विवाद नहीं था और उन्होंने खुद माना कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर आपत्ति दायर की थी।
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"आपत्ति आवेदन वास्तव में उनके पति की ओर से ही है," जज ने टिप्पणी की और जोड़ा कि जो काम देनदार सीधे नहीं कर सकता, वह अपनी पत्नी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि लीलावती ने पहले ही 2016 में कृष्ण कुमार के पक्ष में दस्तावेज़ निष्पादित किए थे, जो वर्तमान मुकदमेबाज़ी से बहुत पहले की बात है। उन दस्तावेज़ों को उसी समय चुनौती देने के बजाय, उन्होंने लगभग नौ साल बाद एक अलग मुकदमे में उन्हें चुनौती दी, जो अब भी सिविल कोर्ट में लंबित है।
निर्णय
मामले का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति जैन ने लीलावती की याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने उनकी आपत्तियों को समय से पहले मानते हुए खारिज किया था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियाँ केवल निष्पादन चरण तक सीमित रहेंगी और 2016 के लेनदेन को चुनौती देने वाले लंबित मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी।
इस तरह हाई कोर्ट ने लीलावती की उस कोशिश पर रोक लगा दी, जिसमें वह निष्पादन कार्यवाही के ज़रिये बेदखली को टालना चाहती थीं। अदालत ने साफ़ कर दिया कि जब प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध हों, तो अप्रत्यक्ष तरीकों से चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी।
केस का शीर्षक: लीलावती बनाम राजीव कुमार
केस संख्या: सीएम(एम) 1274/2025 और सीएम आवेदन 42605-42606/2025