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दिल्ली हाईकोर्ट ने बहाल किया बेदखली आदेश, कहा– वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों को हटाने के लिए उत्पीड़न साबित करना जरूरी नहीं

Vivek G.

प्यारे खान बनाम दिल्ली सरकार और अन्य, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को बेदखली के लिए उत्पीड़न साबित करने की आवश्यकता नहीं। मूल आदेश बहाल, परिवार को घर खाली करना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहाल किया बेदखली आदेश, कहा– वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों को हटाने के लिए उत्पीड़न साबित करना जरूरी नहीं

शुक्रवार को भरे हुए कोर्टरूम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 के अपीलीय आदेश को रद्द करते हुए नयी रंजीत नगर के एक घर से एक बेटी और उसके परिवार की बेदखली को बहाल कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों को उस संपत्ति से बेदखल करने के लिए-जिसमें उनका “अधिकार या हित” है-उत्पीड़न या भरण-पोषण न करने का सबूत देना आवश्यक नहीं है। यह फैसला फिर से यह सवाल उठाता है कि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में बुजुर्ग माता-पिता कितने असुरक्षित हैं।

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पृष्ठभूमि

मामला 2021 में शुरू हुआ जब 74 वर्षीय पियारे खान ने जिला मजिस्ट्रेट (पश्चिम) से अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चों को अपने डी.डी.ए. फ्लैट की दूसरी मंजिल से बेदखल करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उन्हें स्नेहवश रहने दिया था, पर स्थिति जल्दी ही बिगड़ गई। 2014 में किरायानामा भी बना, लेकिन विवाद बढ़ते गए और अंततः पुलिस व स्थानीय अधिकारियों से शिकायतें करनी पड़ीं।

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मार्च 2022 में डीएम ने बेदखली का आदेश पास किया, यह कहते हुए कि वरिष्ठ नागरिक को शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है और उनके साथ दुर्व्यवहार की आशंका है। इसी आदेश को बाद में डिविजनल कमिश्नर ने पलट दिया, यह कहते हुए कि मामला “सिविल प्रकृति” का है और उत्पीड़न सिद्ध नहीं हुआ।

कोर्ट के अवलोकन

न्यायमूर्ति दत्ता ने अपीलीय प्राधिकारी से लगभग हर महत्वपूर्ण बिंदु पर असहमति जताई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 एक कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को उनके घर में शांति और सुरक्षा दिलाना है।

“पीठ ने कहा, ‘कानून की व्याख्या उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए, न कि उसे सीमित करने के लिए। वरिष्ठ नागरिक को बेदखली मांगने से पहले उत्पीड़न झेलना आवश्यक नहीं है।’”

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कोर्ट ने कई चिंताजनक तथ्य भी नोट किए:

  • 2021 में प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस जिसमें petitioner ने अपनी बेटी को बेदखल/अस्वीकार किया था।
  • 2023 में दूसरी बेटी द्वारा दर्ज एफआईआर, जिसमें धमकियों और हिंसा की शिकायत थी।
  • समय–समय पर दुर्व्यवहार के वीडियो और लिखित आरोप।

न्यायालय ने यह भी कहा कि बुजुर्ग अक्सर कार्रवाई देर से करते हैं, उम्मीद में कि बच्चे सुधर जाएंगे। “इस आधार पर उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते,” आदेश में कहा गया।

बच्चों द्वारा यह दावा कि दूसरी और तीसरी मंज़िल अवैध निर्माण है और उन्होंने अपने पैसे से बनाई है-को कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। यह कहा गया कि यह अदालत स्वामित्व तय करने के लिए नहीं है, और परिवार की मौजूदगी सिर्फ़ पिता की अनुमति और उनके मालिकाना हक़ से ही जुड़ी है।

सिर्फ रहने या निर्माण में योगदान के कारण बच्चे स्वतंत्र स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते,” अदालत ने कहा।

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निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 के अपीलीय आदेश को रद्द करते हुए मार्च 2022 का मूल बेदखली आदेश बहाल कर दिया। निर्णय में कहा गया कि अपीलीय प्राधिकारी ने कानून की गलत व्याख्या की और अधिनियम की सुरक्षा–प्रधान भावना को नजरअंदाज किया।

फैसले के साथ, बेटी, दामाद और उनके वयस्क बच्चों को अब दूसरी मंज़िल खाली कर पियारे खान को शांतिपूर्ण कब्ज़ा देना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश अनधिकृत निर्माण के संबंध में किसी नगरपालिका कार्रवाई में बाधा नहीं बनेगा-वह पूरी तरह अलग मामला है।

रिकॉर्ड अब अनुपालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया गया है।

Case Title: Piare Khan vs. Government of NCT of Delhi & Others

Case No.: W.P.(C) 14078/2023

Case Type: Writ Petition under Article 226 (Senior Citizens Act – Eviction Dispute)

Decision Date: 21 November 2025

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