17 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' की रिलीज़ का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह नफ़रत फैलाती है और पूरे धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की, जिन्होंने फिल्म के प्रमाणन के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर केंद्र सरकार के निर्णय तक मामले को स्थगित करने का फैसला किया।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का प्रतिनिधित्व कर रहे सिब्बल ने पीठ को बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फिल्म देखी है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सत्यापित करने के लिए एक निजी स्क्रीनिंग की अनुमति दी थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा आदेशित 55 कट्स में आपत्तिजनक सामग्री हटाई गई है या नहीं। हालाँकि, उन्हें संशोधित संस्करण भी उतना ही समस्याग्रस्त लगा।
कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया, "जब उच्च न्यायालय ने हमें फिल्म देखने के लिए कहा, तो मैंने खुद इसे देखा। फिल्म देखने के बाद, मैं पूरी तरह से हिल गया।"
सिब्बल के अनुसार, यह फिल्म एक सांप्रदायिक कथानक को बढ़ावा देती है और पूरे समुदाय को बेहद नकारात्मक रूप में चित्रित करती है। उन्होंने दावा किया कि फिल्म हिंसा, नफ़रत, बाल शोषण, महिलाओं के अपमान और यहाँ तक कि न्यायिक मामलों से भरी हुई है, और लक्षित समुदाय का एक भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखाया गया है।
कपिल सिब्बल ने कहा, "यह हिंसा को जन्म देती है। यह हिंसा को बढ़ावा देती है। यह पूरे समुदाय का अपमान है। फिल्म में समुदाय का एक भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखाया गया है… यह अकल्पनीय है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र इस तरह की फिल्म को प्रमाणित होने देगा।"
दूसरी ओर, फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने तर्क दिया कि यह फिल्म एक सच्ची घटना - उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या - पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं है। भाटिया ने ज़ोर देकर कहा कि यह फ़िल्म कट्टरपंथी तत्वों को बेनकाब करने और पीड़ित परिवारों द्वारा झेले गए आघात को चित्रित करने का प्रयास करती है।
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सिब्बल ने इस तर्क का खंडन करते हुए दोहराया कि फ़िल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित करती है, जो इसे भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में ख़तरनाक और अस्वीकार्य बनाता है।
इस रुख़ का समर्थन करते हुए, कन्हैया लाल हत्याकांड के एक अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने भी फ़िल्म में न्यायिक कार्यवाही के चित्रण की ओर इशारा किया, जिससे उठाई गई आपत्तियाँ और मज़बूत हुईं।
केंद्र द्वारा फ़िल्म के सीबीएफसी प्रमाणन के संबंध में लंबित पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किए जाने की उम्मीद है।
मामले का विवरण:
मोहम्मद जावेद बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 647/2025
जानी फ़ायरफ़ॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम मौलाना अरशद मदनी एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18316/2025