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केरल हाईकोर्ट ने रैगिंग से छात्र की आत्महत्या के बाद सख्त कानून की मांग की, कहा- यूजीसी रेगुलेशन पर्याप्त नहीं

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने केवीएएसयू में छात्र की आत्महत्या के बाद राज्य सरकार से सख्त एंटी-रैगिंग कानून लाने की मांग की, कहा- यूजीसी नियम पर्याप्त नहीं हैं।

केरल हाईकोर्ट ने रैगिंग से छात्र की आत्महत्या के बाद सख्त कानून की मांग की, कहा- यूजीसी रेगुलेशन पर्याप्त नहीं

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा और सख्त कानून बनाए, क्योंकि मौजूदा यूजीसी रेगुलेशन पर्याप्त नहीं हैं।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने की, जब वे दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे जो केवीएएसयू के वेटनरी कॉलेज के डीन डॉ. एम.के. नारायणन और हॉस्टल के सहायक वार्डन डॉ. आर. कंथनाथन द्वारा दायर की गई थीं। इन पर एक छात्र की आत्महत्या के मामले में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप है।

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“यूजीसी के एंटी-रैगिंग नियम कड़े हैं, लेकिन वे अनुशासनहीन छात्रों के आचरण को रोकने में सक्षम नहीं हैं। राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें रैगिंग करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो ताकि कोई और छात्र अपनी जान न गंवाए,” कोर्ट ने कहा।

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18 फरवरी 2024 को 21 वर्षीय छात्र सिद्धार्थन जे.एस. ने केवीएएसयू के अंडरग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एंटी-रैगिंग स्क्वाड की जांच में पुष्टि हुई कि छात्र को क्रूर रैगिंग का शिकार बनाया गया था। शिकायत मिलने के बावजूद, प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की।

तीन सदस्यीय जांच समिति ने डीन और सहायक वार्डन दोनों को सुरक्षित परिसर न दे पाने का दोषी पाया। साथ ही कुलपति को भी पूर्व की रैगिंग घटनाओं के बारे में जानकारी के बावजूद निष्क्रिय रहने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया।

“तीन सदस्यीय समिति ने याचिकाकर्ताओं को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया, फिर भी उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। यह दुखद है कि एक होनहार छात्र की जान चली गई,” न्यायालय ने कहा।

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कोर्ट ने यह भी खारिज कर दिया कि कुलाधिपति (गवर्नर) के पास अनुशासनात्मक मामलों में कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त है।

पूर्व न्यायाधीश ए. हरिप्रसाद की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने कई गंभीर प्रशासनिक खामियों को उजागर किया और कहा:

  • कुलपति ने निगरानी में लापरवाही की।
  • डीन और सहायक वार्डन ने हॉस्टल में निरीक्षण नहीं किया।
  • हॉस्टल में सीसीटीवी, रहवासी ट्यूटर, और सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा, समयसीमा, माता-पिता की भागीदारी, और एंटी-रैगिंग नियमों के कड़े पालन के उपाय सुझाए।

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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों जैसे कि विश्व जागृति मिशन बनाम केंद्र सरकार और केरल विश्वविद्यालय बनाम प्रिंसिपल्स काउंसिल का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि रैगिंग मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

“रैगिंग केवल अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि यह छात्रों के गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है,” कोर्ट ने दोहराया।

अंत में, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह 3 महीनों के भीतर याचिकाकर्ताओं पर विभागीय कार्यवाही पूरी करे और याचिकाकर्ताओं को इसमें पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने याचिकाएं निस्तारित कर दीं और विश्वविद्यालय की उदासीनता पर कड़ा रुख अपनाया।

मामले का शीर्षक: डॉ कंथानाथन आर बनाम केरल राज्य और अन्य

मामला संख्या: WP(C) No. 33291 of 2024 व संबंधित याचिका

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील: प्रवीन एच., जी. हरिहरन, के.एस. स्मिता, स्नेहा एम.एस., अमल देव डी., पी.सी. ससिधरन

प्रत्युत्तर पक्ष के वकील: प्रेमचंद आर. नायर (राज्य), पी. श्रीकुमार (कुलाधिपति), मनु गोविंद (केवीएएसयू), निशा जॉर्ज (मृतक की मां)

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