केरल हाई कोर्ट ने अधिवक्ता धीरेज रवि द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कोल्लम बार एसोसिएशन के निदेशक मंडल के हालिया चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई है। याचिका में चुनाव के दौरान प्रक्रियात्मक त्रुटियों और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। यह चुनाव 5 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष दूत के माध्यम से नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने 31 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार किया और अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त निर्धारित की।
कोल्लम बार एसोसिएशन, जो कि केरल नॉन-ट्रेडिंग कंपनीज़ अधिनियम, 1961 के तहत एक गैर-व्यावसायिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आती है। इस अधिनियम की धारा 430 के अनुसार, सिविल न्यायालयों का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता, जिससे हाई कोर्ट ही उचित मंच बनता है।
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अधिवक्ता धीरेज रवि, जो एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से उम्मीदवार थे, ने गिनती के बाद एक वोट से हारने पर कोर्ट का रुख किया। पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच बराबरी थी, लेकिन पुनर्गणना में वह हार गए।
"रिटर्निंग ऑफिसर ने पुनर्गणना की व्यक्तिगत निगरानी करने के बजाय बैलेट बंडलों को विभिन्न स्वयंसेवकों को सौंप दिया," याचिका में कहा गया है।
याचिका में आगे कहा गया है कि पुनर्गणना के दौरान उपयोग की गई तालिका शीट को दोबारा उपयोग कर एक अन्य अधिवक्ता द्वारा ओवरराइट किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होता है।
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अन्य आरोपों में शामिल हैं:
- मतदाताओं का छद्मवेश में मतदान करना
- हस्ताक्षरित मतदाता रजिस्टर का अभाव
- मतदाता पहचान की पुष्टि नहीं की गई
- वोटिंग की कोई ऑडिट ट्रेल नहीं है
- पूर्व बोर्ड सदस्यों द्वारा नौ चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना
हालांकि याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान पर्चियों को सीलबंद रखने का अनुरोध किया था, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसके बाद एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया, जिसे भी नजरअंदाज कर दिया गया।
"चुनाव प्रक्रिया में आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति ने बार एसोसिएशन चुनाव की पवित्रता और निष्पक्षता को प्रभावित किया है," याचिका में कहा गया है।
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि:
- चुनाव परिणाम रद्द किए जाएं
- निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 में पुनः चुनाव कराया जाए
- चुनाव कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की निगरानी में हो
- चुनाव के लिए औपचारिक नियम तैयार किए जाएं
- तब तक निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश और मॉडल आचार संहिता लागू की जाए
यह मामला धीरेज रवि बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल एवं अन्य शीर्षक से WP(C) 28082/2025 के तहत दर्ज है। इसमें अधिवक्ता अखिल सुरेश, कल्याणी कृष्णा बी., अमृत एम.जे., अनिता एलिज़ाबेथ बाबू और राहुल टी. ने याचिका दाखिल की है।