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मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्सरा रेड्डी द्वारा दायर यूट्यूब मानहानि मामले में जो माइकल प्रवीण को एकतरफा डिक्री रद्द होने के बाद नए सिरे से सुनवाई की अनुमति दी

Shivam Y.

मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्सरा रेड्डी के यूट्यूब मानहानि मुकदमे में जो माइकल प्रवीण के खिलाफ एकतरफा फैसला रद्द कर दिया, और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया। - जो माइकल प्रवीण बनाम अप्सरा रेड्डी और अन्य

मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्सरा रेड्डी द्वारा दायर यूट्यूब मानहानि मामले में जो माइकल प्रवीण को एकतरफा डिक्री रद्द होने के बाद नए सिरे से सुनवाई की अनुमति दी

एक उल्लेखनीय आदेश में, मद्रास हाईकोर्ट ने पत्रकार और राजनीतिक हस्ती अपसरा रेड्डी द्वारा दायर मानहानि मामले में जो माइकल प्रवीन के खिलाफ पारित एक्स-पार्टी डिक्री (एकतरफा निर्णय) को रद्द कर दिया। यह मामला यूट्यूब पर प्रसारित कथित मानहानिकारक वीडियो से जुड़ा था। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने 7 अक्टूबर 2025 को निर्णय सुनाते हुए मूल वाद को फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया।

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पृष्ठभूमि

यह मामला उस सिविल वाद से जुड़ा है जिसमें अपसरा रेड्डी ने प्रवीन पर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए हर्जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इन वीडियोज़ ने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है।

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नोटिस मिलने के बाद प्रवीन ने एक वकील को नियुक्त किया और वकालतनामा दाखिल किया। लेकिन जब प्रवीन और उनके वकील आगे की सुनवाई में पेश नहीं हुए, तो ट्रायल कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2023 को मामला एक्स-पार्टी कर दिया और 4 जनवरी 2024 को निर्णय सुना दिया।

इसके बाद प्रवीन ने डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, यह कहते हुए कि उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, बल्कि उनके वकील की गलती के कारण हुई। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2024 में यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि हलफनामे में विरोधाभासी बयान हैं-विशेष रूप से यह गलत दावा कि उन्हें समन प्राप्त नहीं हुआ था।

न्यायालय के अवलोकन

जब अपील हाईकोर्ट के सामने आई, तो न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि भले ही ट्रायल कोर्ट ने गलत बयान पर सही टिप्पणी की थी, लेकिन न्याय के मूल सिद्धांतों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव का एक उचित अवसर मिलना चाहिए।

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पीठ ने कहा,

"वकील द्वारा की गई गलती या त्रुटि से वादकारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए," यह जोड़ते हुए कि प्रक्रियात्मक कमी के कारण किसी पक्ष को मामले के गुण-दोष पर अपनी बात रखने से वंचित नहीं किया जा सकता।

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नरमी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

“केवल असाधारण मामलों में, जहाँ पक्षकारों का रवैया पूरी तरह उदासीन हो, वहीं एक्स-पार्टी डिक्री पारित की जाती है,” न्यायाधीशों ने कहा, जिससे न्यायिक अनुशासन और निष्पक्षता दोनों में संतुलन बना रहे।

पीठ ने यह भी माना कि समन की सेवा को लेकर प्रवीन के हलफनामे में तथ्यात्मक गलती थी, लेकिन अदालत ने उनके वकील का यह स्पष्टीकरण स्वीकार किया कि यह बयान जानबूझकर नहीं बल्कि कानूनी सलाह के आधार पर दिया गया था।

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निर्णय

तथ्यों पर विचार करने के बाद, खंडपीठ ने अपीलकर्ता को एक और अवसर देने का निर्णय लिया। अदालत ने 27 मार्च 2024 को पारित ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सिविल सूट नंबर 127/2022 को फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने आदेश में कहा,

“अदालत का उद्देश्य किसी पक्ष को वकील की गलती के लिए दंडित करना नहीं है,” और ट्रायल कोर्ट को शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया, हालांकि कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि प्रवीन के वकील ने आश्वासन दिया है कि अपीलकर्ता पूर्ण सहयोग करेंगे और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेंगे।

इसके साथ ही मूल पक्ष अपील (OSA No. 323 of 2025) को स्वीकृत कर दिया गया और सभी संबंधित याचिकाएं बंद कर दी गईं।

Case Title: Joe Micheal Praveen v. Apsara Reddy and Another

Case Number: OSA No. 323 of 2025

Date of Judgment: 07 October 2025

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