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मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 के परिणामों पर लगाई अंतरिम रोक, छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की

Prince V.
मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 के परिणामों पर लगाई अंतरिम रोक, छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को उस याचिका पर दिया, जिसमें कुछ छात्रों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी।

छात्रों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, अदालत ने कहा।

यह याचिका उन छात्रों ने दायर की थी जिन्होंने मई 2025 में चेन्नई के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, CRPF, अवडी केंद्र पर परीक्षा दी थी। छात्रों ने बताया कि भारी बारिश और परीक्षा केंद्र की खराब व्यवस्था के कारण उनकी परीक्षा प्रभावित हुई।

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छात्रों ने अदालत को बताया कि वे सुबह 11 बजे केंद्र पर पहुंच गए थे, और परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई। लेकिन लगभग 2:45 बजे तेज तूफान आया, जिससे केंद्र में बिजली चली गई। वहां किसी तरह की बैकअप व्यवस्था जैसे जनरेटर या इन्वर्टर मौजूद नहीं थे। छात्रों को बहुत कम रोशनी में परीक्षा जारी रखनी पड़ी।

जब बारिश का पानी परीक्षा हॉल में आने लगा, तो हमें परीक्षा के बीच में ही दूसरी कक्षा में ले जाया गया, छात्रों ने कहा।

उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति से उनका ध्यान भटक गया और वे ठीक से परीक्षा नहीं दे पाए। इसके बाद भी उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिससे कई छात्र पेपर पूरा नहीं कर सके।

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"परिस्थितियां बहुत खराब थीं और हमारा प्रदर्शन प्रभावित हुआ," छात्रों ने याचिका में कहा।

छात्रों ने यह भी कहा कि बाकी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक हुई, जिससे बाकी छात्रों को बढ़त मिली। प्रभावित छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ईमेल भेजकर दोबारा परीक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

इसलिए छात्रों ने कोर्ट का रुख किया और मांग की कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे प्रभावित छात्रों के लिए पुनः परीक्षा कराएं।

यह मामला S. साई प्रिया व अन्य बनाम भारत संघ शीर्षक से W.P. No. 18359 of 2025 के रूप में दर्ज किया गया है।

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सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक NEET UG 2025 के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।

जब तक इस मामले पर सही तरीके से विचार नहीं हो जाता, तब तक परिणाम पर रोक लगाई जाती है, जज ने कहा।

अब अदालत आगे इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि दोबारा परीक्षा करानी है या नहीं, और क्या परीक्षा अधिकारियों की गलती थी।

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