इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा "भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानून" के विरुद्ध है। यह टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जिस पर विवाह का झूठा वादा कर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई।
“सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव-इन-रिलेशनशिप को वैध कर दिए जाने के बाद, कोर्ट ऐसे मामलों से ऊब चुका है। ये मामले कोर्ट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानून के विरुद्ध है…”
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कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। न्यायाधीश ने कहा कि जहां पुरुष ऐसे संबंधों के खत्म होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और विवाह कर लेते हैं, वहीं महिलाओं के लिए किसी जीवनसाथी को पाना मुश्किल हो जाता है।
यह टिप्पणी शेन आलम नामक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई, जिसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। उस पर एक महिला से विवाह का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इनकार करने का आरोप है।
सूचना देने वाले पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी ने पीड़िता का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है क्योंकि अब कोई उससे विवाह नहीं करेगा।
“लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा ने युवा पीढ़ी को बहुत आकर्षित किया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम वर्तमान जैसे मामलों में सामने आ रहे हैं,” कोर्ट ने कहा।
मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी, यह ध्यान में रखते हुए कि वह 25 फरवरी से हिरासत में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आरोपों की प्रकृति और जेलों में भीड़भाड़ को ध्यान में रखा गया।