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सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को श्रम कानूनों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट ने अनुबंध सहायकों की सेवा में बने रहने संबंधी 2019 की अधिसूचना को बरकरार रखा

Shivam Y.

पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग श्रम कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। कोर्ट ने 2019 की उस अधिसूचना को सही ठहराया, जिसमें कार्यकारी सहायकों को 60 वर्ष की आयु या योजना समाप्त होने तक सेवा में रहने की अनुमति दी गई थी।

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को श्रम कानूनों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट ने अनुबंध सहायकों की सेवा में बने रहने संबंधी 2019 की अधिसूचना को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी (डीएम) को निर्देश दिया है कि जिन 22 कार्यकारी सहायकों की सेवाएं धन की कमी के कारण समाप्त कर दी गई थीं, उन्हें राज्य सरकार के अन्य विभागों में खाली पदों पर नियुक्त किया जाए।

ये सहायक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BPSM) के तहत 2013 में नियुक्त किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि वे 60 वर्ष की आयु तक या BPSM योजना के समाप्त होने तक सेवा में बने रहने के अधिकारी हैं, जैसा कि 2019 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

“यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता कार्यकारी सहायक के रूप में 26 फरवरी 2019 के मेमो संख्या 436 के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या योजना की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, सेवा देने के हकदार हैं।”

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न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने यह मामला सुनते हुए कहा कि सरकार भले ही आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियां कर सकती है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि संविदा कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए और उनके अधिकार सुरक्षित रहें।

“सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कानूनी रूप से स्वीकार्य है, लेकिन श्रम कानूनों और नियमों का पालन करना अनिवार्य है… आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।”

कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य जिलों जैसे आरा और अररिया में कार्यरत सहायक कर्मचारियों की तुलना में भेदभाव हुआ, जहां ऐसे कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर लिया गया था। याचिकाकर्ताओं के कार्य निष्पादन पर कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी, जबकि वे 2013 से डाटा एंट्री का कार्य कर रहे थे।

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“प्रतिवादियों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे थे या वे अक्षम थे,” कोर्ट ने कहा।

2021 में, राज्य सरकार ने BELTRON (बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से डाटा सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया। डीएम पूर्णिया ने याचिकाकर्ताओं के नाम BELTRON को भेज दिए, बजाय इसके कि उन्हें अन्य खाली पदों पर समायोजित करते। कोर्ट ने इस 2021 के मेमो को खारिज कर दिया और इसे 2019 की अधिसूचना के खिलाफ बताया।

“अब उन्हें BELTRON द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता,” कोर्ट ने जोड़ा, यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी सेवा शर्तें पहले से तय थीं।

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यह याचिका 22 सहायकों द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें 2013 में एक वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। हालांकि शुरुआत में उन्हें एक साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके अनुबंध को लगातार बढ़ाया गया। वे विभिन्न जिला अस्पतालों में तब तक सेवा करते रहे जब तक कि 2021 में धन की कमी के कारण उनकी सेवाएं समाप्त नहीं कर दी गईं।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को कभी स्थायी नौकरी का वादा नहीं किया गया था और अब सभी नियुक्तियां केवल BELTRON के माध्यम से होंगी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता वैध प्रक्रिया से नियुक्त किए गए थे और उनमें कोई गलती नहीं थी।

“उनकी प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष के लिए हुई थी लेकिन बाद में उनकी सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु या योजना की समाप्ति तक बढ़ा दी गई थी,” कोर्ट ने कहा।

अंत में, कोर्ट ने डीएम को चार हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। अगर पूर्णिया में कोई पद खाली नहीं हो, तो उन्हें अन्य जिलों के डाटा सेंटरों में नियुक्त किया जाए।

मामले का शीर्षक: अमित कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

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