चंडीगढ़, 3 नवंबर - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अजीत भारती को यह निर्देश दिया कि वे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP), SAS नगर से संपर्क कर यह पता लगाएँ कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं। यह निर्देश उस याचिका पर आया जिसमें भारती ने दावा किया था कि उन्हें एक समाचार लेख से पता चला है कि पंजाब में उनके खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला दर्ज हो सकता है।
इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष मेहला ने की, जिनके समक्ष कार्यवाही हाइब्रिड माध्यम से हुई।
पृष्ठभूमि
अजीत भारती, जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सीआरडब्ल्यूपी-11409-2025 के रूप में एक फौजदारी रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि मुख्य न्यायाधीश से जुड़े 6 अक्टूबर 2025 के अदालत कक्ष की घटना पर दिए गए उनके बयान की “तोड़ी-मरोड़ी व्याख्या” के आधार पर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान, भारती के वकील अधिवक्ता आशीष दीक्षित और शिवम तिवारी ने स्पष्ट किया कि वे इस चरण में अग्रिम जमानत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि केवल इतना निर्देश चाहते हैं कि पंजाब पुलिस यह बताए कि क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है।
“याचिकाकर्ता सिर्फ यह जानना चाहता है कि कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं, और यदि हुई है तो उसकी जानकारी दी जाए,” उनके वकील ने न्यायालय से कहा।
अदालती कार्यवाही
27 अक्टूबर 2025 को पंजाब राज्य ने समय मांगा था ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि भारती के खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं। जब मामला 3 नवंबर 2025 को फिर आया, तो राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जस्टेज सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ की जांच जारी है।
सिंह ने अदालत को सूचित किया कि कई लिंक में “भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा” का प्रयोग किया गया है और संभव है कि इन डिजिटल सामग्रियों से जुड़ी कई एफआईआर दर्ज की गई हों। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि “इस चरण में यह बताना संभव नहीं है कि किन लोगों को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है,” क्योंकि जांच प्रारंभिक अवस्था में है।
“वीडियो की जांच की जा रही है, और फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता का नाम किसी एफआईआर में है या नहीं,” सिंह ने अदालत से कहा।
न्यायमूर्ति मेहला ने तब कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी कानूनी स्थिति की स्पष्टता का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उसे उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
अदालत के अवलोकन
पीठ ने माना कि राज्य ने मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन चूंकि यह मामला डिजिटल साक्ष्य और कई ऑनलाइन लिंक से जुड़ा है, इसलिए सत्यापन में समय लगेगा।
"जांच जारी है," न्यायमूर्ति ने कहा और यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट इस समय किसी पूर्वानुमान के आधार पर दखल नहीं दे सकता। अदालत ने यह भी दोहराया कि भारती की स्वतंत्रता कानून के दायरे में संरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन उन्हें पहले यह पता लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा कि उनका नाम किसी एफआईआर में है या नहीं।
पीठ ने कहा,
"इस समय यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता आरोपी है या नहीं। हालांकि, उसे विधिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है," सुनवाई से जुड़े एक न्यायालय अधिकारी ने बताया।
न्यायमूर्ति ने वीडियो की सामग्री या उसकी व्याख्या पर कोई टिप्पणी करने से भी परहेज़ किया, यह कहते हुए कि मामला अभी जांचाधीन है।
अदालत का निर्णय
अंत में, न्यायमूर्ति सुभाष मेहला ने याचिका को एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्देश के साथ निपटा दिया:
“यदि याचिकाकर्ता/आरोपी एफआईआर का विवरण जानना चाहता है, तो वह अपने द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो का विवरण एसएसपी, एसएएस नगर को ईमेल के माध्यम से भेज सकता है और उनके माध्यम से एफआईआर का विवरण प्राप्त कर सकता है।”
इस आदेश का मतलब है कि इस चरण पर अदालत ने कोई अग्रिम सुरक्षा या राहत नहीं दी। बल्कि भारती को आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने का मार्ग बताया गया - अर्थात् वे सीधे जिला पुलिस से संपर्क करके स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।
यह आदेश न्यायपालिका के उस संतुलन को दर्शाता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच कायम रखना आवश्यक है। यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल भाषण से जुड़े विवाद किस तरह अदालतों के समक्ष बार-बार पहुंच रहे हैं।
अदालत के निर्देश के अनुसार अब अगला कदम भारती के पास है - उन्हें अपने सोशल मीडिया वीडियो के विवरण पुलिस को भेजने होंगे, ताकि यह पता चल सके कि कोई एफआईआर उनके नाम पर दर्ज है या नहीं।
मामले को “निपटाया गया” बताया गया, और आगे की कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई।
Case Title: Ajeet Bharti v. State of Punjab and Others
Case Number: CRWP-11409-2025 (O&M)
Date of Decision: 03 November 2025
Advocates Appearing
For the Petitioner:
- Mr. Ashish Dixit, Advocate (through video conferencing)
- Mr. Shivam Tiwari, Advocate
For the State of Punjab:
- Mr. Jastej Singh, Additional Advocate General (AAG), Punjab










