न्यायिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी शिवसिंह मीना को इस शर्त पर जमानत दी कि वह दो महीने तक प्रतिदिन दो घंटे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अंतर्गत सेवा देंगे।
न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह आदेश 13 जून 2025 को एस.बी. क्रिमिनल मिक्स. जमानत आवेदन संख्या 4435/2025 की सुनवाई के दौरान पारित किया, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत दाखिल किया गया था।
मीना को पुलिस थाना खो नागोरियान, जयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 124/2025 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 21 के तहत गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मीना लगभग 40 वर्ष के हैं और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और आरोपी के पास से बरामद मादक पदार्थ 605 ग्राम था, जो कि अधिनियम में निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से कम है।
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इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा:
“यह देखते हुए कि आरोपी-आवेदक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसके पास से बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है, जमानत याचिका को स्वीकृत किया जाना उचित है।”
हालांकि, न्यायालय ने इसे सामान्य जमानत आदेश तक सीमित नहीं रखा। समाज में पुनः समावेश और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यायाधीश ने ‘सामुदायिक सेवा’ की अवधारणा को विस्तारित किया, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रस्तुत किया गया है।
“भारतीय न्याय संहिता में निहित ‘सामुदायिक सेवा’ के प्रावधानों की विस्तारित व्याख्या के रूप में, और आरोपी-आवेदक को बेहतर दृष्टिकोण, उद्देश्य और जीवन में उत्साह के साथ पुनः समाज में शामिल करने की सुधारात्मक दृष्टिकोण के रूप में, यह न्यायालय उचित समझता है कि एक सहायक शर्त लगाई जाए,” न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा।
तदनुसार, न्यायालय ने यह निर्देश दिया:
“आरोपी-आवेदक को जमानत पर रिहा होने की तारीख से दो महीने की अवधि तक प्रतिदिन दो घंटे की सेवा, ‘स्वच्छ भारत अभियान’—सरकार की पहल—के अंतर्गत, संबंधित प्राथमिकी के एसएचओ और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों/नगर निगम के दिशा-निर्देशों के अधीन, मानद कार्य के रूप में करना होगा।”
शीर्षक: शिवसिंह मीना बनाम राजस्थान राज्य