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राजस्थान हाईकोर्ट ने ₹25 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने पर रोक लगाई

Vivek G.

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के ई3 श्रेणी के तहत ₹25 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को लाभ देने पर रोक लगाई, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और मेरिट-आधारित मानदंडों की कमी का हवाला दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने ₹25 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार को स्वामी विवेकानंद उच्च अध्ययन स्कॉलरशिप योजना (पूर्व में राजीव गांधी स्कॉलरशिप) के तहत ई3 श्रेणी — यानी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹25 लाख से अधिक है — के छात्रों को स्कॉलरशिप लाभ देने से रोक दिया है। कोर्ट ने इस योजना में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया के अभाव पर गंभीर चिंता जताई।

"करोड़ों रुपये इस प्रकार की स्कॉलरशिप के नाम पर उन अभ्यर्थियों को दिए गए हैं, जिनके माता-पिता अमीर और संपन्न हैं, जबकि वास्तव में उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है," कोर्ट ने टिप्पणी की।

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न्यायमूर्ति अनुप कुमार ढंड ने आदेश पारित करते हुए करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने देखा कि इस योजना विशेषकर ई3 श्रेणी का लाभ अधिकांशतः संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को मिला है, जिससे जरूरतमंद और योग्य छात्रों को हाशिए पर धकेल दिया गया है।

"यह न्यायालय यह देखकर पीड़ा महसूस करता है कि राजस्थान सरकार द्वारा करदाताओं की मेहनत की कमाई को इस योजना के अंतर्गत गलत तरीके से खर्च किया गया है... ई3 श्रेणी में आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी समृद्ध हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹25 लाख से अधिक है," कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने यह भी पाया कि ई3 श्रेणी के लिए कोई मेरिट-आधारित मानदंड तय नहीं किया गया है, और ऐसे छात्रों को बड़ी मात्रा में लाभ देना जिनके पास कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता नहीं है, स्कॉलरशिप योजना के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है।

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“इस योजना का लाभ बड़ी मात्रा में उन श्रेणी के अभ्यर्थियों को देना, जिनके पास न तो मेरिट है और न ही उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप के उद्देश्य को ही विफल कर देता है।”

कोर्ट ने एक विशेष मामले को भी रेखांकित किया, जिसमें एक अभ्यर्थी के आवेदन पर सवाल उठे जब यह सामने आया कि उसके भाई को पूर्व वर्ष में इसी योजना के तहत ई2 श्रेणी में लाभ मिला था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की विशेषज्ञ राय के अनुसार, याचिकाकर्ता की पारिवारिक आय ₹8 लाख से कहीं अधिक आंकी गई, जिससे वह ई1 श्रेणी के अंतर्गत लाभ पाने के योग्य नहीं रही।

हालांकि उसका नाम अंतिम चयन सूची में शामिल था, राज्य ने उसे स्कॉलरशिप नहीं दी। उसका आवेदन चयन समिति को वापस भेजा गया और इसके बाद कई पत्राचार हुए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन या वादा नहीं किया गया।

"अतः याचिकाकर्ता किसी वैधानिक अपेक्षा का दावा नहीं कर सकती।"

बड़ी तस्वीर में कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों इस योजना को बंद या संशोधित नहीं किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि स्कॉलरशिप के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सभी छात्रों की सूची तीनों आय वर्ग — ई1 (₹8 लाख तक), ई2 (₹8–25 लाख), और ई3 (₹25 लाख से अधिक) — में प्रस्तुत की जाए।

कोर्ट ने "स्कॉलरशिप की आड़ में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग" का न्यायिक संज्ञान भी लिया। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार अब तक वह आवश्यक सूची प्रस्तुत नहीं कर सकी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार सच को उजागर करने के लिए इच्छुक नहीं है।

“किसी भी स्कॉलरशिप में पूर्व आवश्यकताएं होनी चाहिए, जो एक छात्र में होनी चाहिए ताकि वह पुरस्कार के लिए पात्र हो सके,” कोर्ट ने बल दिया।

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कोर्ट ने यह कहते हुए कि मामला गंभीर है, राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह स्कॉलरशिप योजना के तहत तीनों श्रेणियों में लाभ प्राप्त छात्रों की पूरी सूची प्रस्तुत करे। लेकिन राज्य द्वारा सूची नहीं देने को कोर्ट ने पारदर्शिता की कमी के रूप में देखा।

इस पृष्ठभूमि में, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को आदेश दिया है कि ई3 श्रेणी के किसी भी छात्र को इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ अगली सूचना तक न दिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक योजनाओं में योग्यता और वित्तीय आवश्यकता प्राथमिक आधार हों।

मामले की सुनवाई 9 मई को निर्धारित की गई है।

शीर्षक: मनजीत देवड़ा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।

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