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तलाक के ड्राफ्ट सौंपना आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने पति पर से आरोप हटाए

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक का ड्राफ्ट सौंपना आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं है। धारा 306 IPC के तहत अपराध साबित करने के लिए उकसावे या मदद का स्पष्ट प्रमाण आवश्यक है।

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तलाक के ड्राफ्ट सौंपना आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने पति पर से आरोप हटाए
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केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक का ड्राफ्ट सौंपता है, तो इसे आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति डॉ. काउसर एडप्पगथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आरोपी पति पर धारा 306 आईपीसी के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया था, जबकि उसकी पत्नी ने तलाक का ड्राफ्ट मिलने के तीन दिन बाद आत्महत्या कर ली थी।

यह मामला पुथिया पुरयिल शाजी से जुड़ा है, जिनकी पत्नी ने नवंबर 2005 में आत्महत्या कर ली थी। पत्नी के परिवार ने शाजी और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसावा और क्रूरता (धारा 306 और 498A IPC) का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने केवल धारा 498A IPC के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल की और आत्महत्या के आरोप को हटाया।

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बाद में, सहायक लोक अभियोजक ने सीआरपीसी की धारा 216 के तहत ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें धारा 306 IPC जोड़ने का अनुरोध किया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली। इसके विरुद्ध शाजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

"तलाक ड्राफ्ट सौंपने के पीछे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की कोई मंशा या सहायता नहीं थी," न्यायमूर्ति एडप्पगथ ने कहा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 306 IPC के तहत अपराध तभी बनता है जब आत्महत्या के लिए किसी प्रकार की उकसावनी, साजिश या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहायता का प्रमाण हो। केवल इतना कि पत्नी ड्राफ्ट पढ़कर मानसिक रूप से व्यथित हुई और तीन दिन बाद आत्महत्या कर ली, यह पर्याप्त नहीं है।

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मृतका की मां, पिता और भाई (PW1 से PW3) ने गवाही दी कि आरोपी के परिवार के सदस्य ने तलाक का ड्राफ्ट मृतका के भाई को सौंपा, जिसने वह ड्राफ्ट मृतका को दिया। इसके बाद मृतका परेशान हो गई और आत्महत्या कर ली। हालांकि, किसी ने यह नहीं कहा कि आरोपी ने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।

"कानून स्पष्ट है – केवल मानसिक परेशानी अपराध नहीं है, जब तक कि उसे आत्महत्या की ओर धकेलने का सीधा कार्य न हो," अदालत ने कहा।

न्यायालय ने अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और रंधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसे मामलों का हवाला दिया, जहां स्पष्ट किया गया कि आत्महत्या के लिए उकसावे का आरोप केवल तभी लगता है जब आरोपी की कार्रवाई आत्महत्या का सीधा कारण बने।

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यह पाया गया कि तलाक ड्राफ्ट देने के अलावा कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी जिससे यह लगे कि पति ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। न तो कोई धमकी, न प्रत्यक्ष दबाव, न कोई साजिश।

"धारा 306 IPC तभी लागू होती है जब आरोपी ने आत्महत्या की योजना में कोई सक्रिय भूमिका निभाई हो," कोर्ट ने कहा।

अदालत ने यह भी दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत आरोप बदलने का अधिकार अदालत के पास है, लेकिन इसके लिए ठोस साक्ष्य जरूरी हैं। इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया।

इसलिए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 306 IPC हटाने का आदेश दिया।

मामले का विवरण:

मामले का शीर्षक: पुथिया पुरयिल शाजी बनाम केरल राज्य एवं अन्य

मामला संख्या: Crl.M.C. No. 3035 of 2014

न्यायाधीश: डॉ. काउसर एडप्पगथ

निर्णय की तारीख: 22 मई 2025

याचिकाकर्ता के वकील: एम. रमेश चंदर (वरिष्ठ), अनीश जोसेफ, डेनिस वर्गीस

प्रतिवादी की वकील: संगीता राज (लोक अभियोजक)

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