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पंजीकृत वक्फ संपत्ति के विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड अधिकारियों को नोटिस जारी किया

Vivek G.May 13, 2025 at 4:44 PM

सुप्रीम कोर्ट ने पंजीकृत वक्फ संपत्ति के अवैध विध्वंस पर उत्तराखंड अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जो वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत संघ की गारंटी का उल्लंघन बताई गई है।

पंजीकृत वक्फ संपत्ति के विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड अधिकारियों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका के जवाब में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया। याचिका में दावा किया गया है कि यह विध्वंस 17 अप्रैल को संघ द्वारा दिए गए उस आश्वासन का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम चुनौती के मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी वक्फ की स्थिति या चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

यह मामला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ के समक्ष सुना गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुनने के बाद नोटिस जारी किया। यह नोटिस उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और देहरादून नगर आयुक्त नमामी बंसल को भेजा गया है।

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संघ द्वारा 17 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से दिया गया आश्वासन स्पष्ट था:

"अगली सुनवाई की तिथि तक, किसी भी वक्फ, जिसमें उपयोग द्वारा वक्फ भी शामिल है, चाहे वह अधिसूचना के माध्यम से घोषित हो या पंजीकरण के माध्यम से, उसे अविसूचित नहीं किया जाएगा, न ही उनके चरित्र या स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा।"

इस आश्वासन के बावजूद, याचिकाकर्ता का आरोप है कि उत्तराखंड के हजरत कमाल शाह दरगाह, जिसे 1982 से एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था और 1986 में राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, को 25-26 अप्रैल, 2025 की रात को बुलडोजर का उपयोग करके रातोंरात ध्वस्त कर दिया गया। दावा किया गया कि यह ढांचा अवैध निर्माण था।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि यह विध्वंस मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई एक तुच्छ शिकायत के बाद किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पंजीकृत 5,700 वक्फ संपत्तियों की जांच की घोषणा की है ताकि अतिक्रमण की पहचान की जा सके और उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई हो।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बिना पूर्व नोटिस के कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था कि नोटिस स्थानीय कानूनों के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर लौटाया जाना चाहिए, जो भी बाद में हो। यहां तक कि उन मामलों में भी, जहां व्यक्ति विध्वंस का विरोध नहीं करना चाहते, उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता का दावा है कि ध्वस्त की गई साइट, हजरत कमाल शाह दरगाह, पिछले 150 वर्षों से एक पवित्र धार्मिक स्थल रही है, और इसके कानूनी दर्जे को साबित करने वाले सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। वह तर्क देते हैं कि राज्य की कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि संघ के आश्वासन राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं।

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याचिका में उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और वक्फ संपत्तियों पर संघ के आश्वासन की जानबूझकर अवहेलना का आरोप लगाया गया है।

यह याचिका अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर की गई है।

केस का शीर्षक: महफूज अहमद बनाम आनंद बर्धन और अन्य, डायरी संख्या 24261-2025

अवमानना याचिकान्यायमूर्ति बी.आर. गवईन्यायमूर्ति ए.जी. मसीहवक्फ संशोधन अधिनियम

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