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सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर अफसर पर दुष्कर्म FIR रद्द की, शिकायत में देरी और बदले की मंशा पर सवाल

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम अधिकारी पर दुष्कर्म एफआईआर रद्द की, शिकायत में देरी और निजी रंजिश के संकेत पाए।

सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर अफसर पर दुष्कर्म FIR रद्द की, शिकायत में देरी और बदले की मंशा पर सवाल

22 सितम्बर 2025 को दिए गए अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए जबलपुर नगर निगम कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप वाली FIR रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने असामान्य देरी और निजी रंजिश की झलक देखते हुए मामला संदेहास्पद बताया।

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पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता सुरेंद्र खवसे सुहागी नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक थे। शिकायतकर्ता, जो एक विवाहित महिला और बच्चे की मां है, ने आरोप लगाया कि 15 मार्च 2023 को खवसे ने शादी का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। FIR के अनुसार यह संबंध अप्रैल तक चलता रहा और बाद में उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड ने अलग तस्वीर पेश की। खवसे ने अप्रैल और जुलाई 2023 में ही पुलिस और नगर निगम को शिकायत दी थी कि महिला उन्हें परेशान कर रही है, आत्महत्या की धमकी दे रही है और झूठे मामले में फँसाने की कोशिश कर रही है। नियोक्ता ने तो शिकायतकर्ता को उनके आचरण पर कारण बताओ नोटिस भी भेजा- यह सब अगस्त 2023 में दर्ज FIR से कई हफ्ते पहले हुआ।

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अदालत के अवलोकन

पीठ ने कहा, “कथित घटना के चार महीने बाद और नियोक्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। यह एक बड़ी संभावना छोड़ता है कि शिकायत बाद में सोची-समझी रणनीति के तहत और बदले की भावना से की गई।”

न्यायालय ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल और बाद के फैसलों का हवाला देते हुए जोर दिया कि जब दुर्भावना के संकेत हों तो अदालत को केवल शिकायत के शब्दों पर नहीं रुकना चाहिए। आदेश में पहले के सुप्रीम कोर्ट निर्णय से उद्धृत किया गया, “फालतू या प्रतिशोधी कार्यवाही में अदालत को रिकॉर्ड में मौजूद अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान से देखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पंक्तियों के बीच छिपे संकेत पढ़ने चाहिए।”

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निर्णय

इन परिस्थितियों को “स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण” मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376(2)(n) के तहत दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मुकदमे को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

“अपील स्वीकार की जाती है,” पीठ ने निष्कर्ष दिया, और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का जनवरी 2025 का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही लंबित सभी याचिकाएँ भी समाप्त कर दी गईं।

मामला: सुरेंद्र खवसे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

फैसले की तारीख: 22 सितंबर 2025

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