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महिला न्यायाधीश ने चाइल्डकेयर लीव की अस्वीकृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

Vivek G.

एक महिला अपर जिला न्यायाधीश ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उसकी चाइल्डकेयर लीव अस्वीकृत करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और राहत की मांग की है।

महिला न्यायाधीश ने चाइल्डकेयर लीव की अस्वीकृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

एक महिला अपर जिला न्यायाधीश ने अपनी चाइल्डकेयर लीव अस्वीकार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश की वकील ने बताया कि वह एक अकेली माता हैं और उन्होंने जून से दिसंबर तक की चाइल्डकेयर लीव मांगी थी। यह छुट्टी जरूरी थी क्योंकि उन्हें इस दौरान एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

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"उन्होंने चाइल्ड केयर लीव मांगी थी क्योंकि उन्हें किसी और जगह स्थानांतरित किया गया था, मेरे लॉर्ड्स, जो जून 10 से दिसंबर तक की थी," उनकी वकील ने पीठ को बताया।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि उनकी छुट्टी अस्वीकार क्यों की गई। वकील ने जवाब दिया, "कोई कारण नहीं मेरे लॉर्ड्स।"

कोर्ट को यह भी बताया गया कि न्यायाधीश का मूल उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट है। दलीलों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

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यह मामला खासकर न्यायपालिका में कामकाजी माताओं को पेश आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, जब वे अपने पेशेवर कर्तव्यों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में संतुलन बैठाने की कोशिश करती हैं।

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