भारतीय न्यायपालिका ने, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका में, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, न्यायपालिका में वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने का सफर अभी भी चुनौतियों से भरा हुआ है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने सही कहा है,
"यह सोचकर संतोष करना पर्याप्त नहीं है कि महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है, अगर हम उनके लिए एक संवेदनशील कार्य वातावरण और मार्गदर्शन सुनिश्चित नहीं कर सकते।"
न्यायपालिका में महिलाओं की वर्तमान स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा जारी 2023 की 'स्टेट ऑफ द जुडिशियरी' रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं अब जिला न्यायपालिका की कार्यशक्ति का 36.3% हिस्सा हैं। जिन 16 राज्यों का अध्ययन किया गया, उनमें से 14 में सिविल जज के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों में से 50% से अधिक महिलाएं थीं। यह आंकड़ा महिलाओं के न्यायपालिका में प्रवेश के संदर्भ में एक आशावादी तस्वीर पेश करता है।
हालांकि, जब हम उच्च न्यायिक पदों को देखते हैं, तो यह आशावाद धुंधला पड़ जाता है। हाई कोर्ट में केवल 13.4% और सुप्रीम कोर्ट में मात्र 9.3% न्यायाधीश महिलाएं हैं। आज तक, केवल एक हाई कोर्ट—गुजरात—एक महिला मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भी लैंगिक असंतुलन स्पष्ट है।
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एक समान अवसर की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बार कहा था कि संस्थागत डिजाइन में महिलाओं को पारंपरिक रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई है। आज भी, जब वे इन अपवर्जनकारी स्थानों में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें संस्थागत उदासीनता और शत्रुता का सामना करना पड़ता है।
इसका परिणाम उच्च अट्रिशन दर और पेशेवर ठहराव के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, भारत को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, केवल 2027 में मिलेगी—और वह भी सिर्फ 36 दिनों के लिए। इसके विपरीत, पुरुष न्यायाधीश आमतौर पर इस पद पर औसतन 18 महीने तक रहते हैं।
महिला न्यायाधीशों को अक्सर अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती हैं। इनमें शामिल हैं:
1.कलंक और संवेदनशीलता की कमी: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की दो महिला न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवाएं बहाल कर दी, जिन्हें प्रोबेशन के दौरान उनके "लंबित और निपटान" दर के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। एक अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों, जैसे गर्भपात, भाई के कैंसर का निदान और खुद कोविड-19 से संक्रमित होने के बारे में बताया था।अदालत ने जोर देकर कहा कि हालांकि लैंगिकता खराब प्रदर्शन का बहाना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत परिस्थितियों, विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ी परिस्थितियों, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सवाल किया कि क्या ऐसे मानदंड पुरुषों पर लागू होते अगर उन्हें मासिक धर्म होता।
2.अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: लैंगिक-विशिष्ट बुनियादी ढांचे तक पहुंच एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जबकि 80% जिला न्यायालय परिसरों में अलग महिलाओं के शौचालय हैं, कई टूटे दरवाजों और अनियमित पानी की आपूर्ति के कारण काम नहीं करते। केवल 6.7% परिसरों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें हैं।चाइल्डकेयर सुविधाओं की कमी एक और चिंता का विषय है। सितंबर 2023 तक, केवल 13.1% जिला न्यायालय परिसरों में क्रेच सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।एक मामले में, गुजरात की एक महिला न्यायिक अधिकारी को एक पुरुष न्यायाधीश से उनके निजी शौचालय का उपयोग करने की अनुमति मांगनी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह लैंगिक-संवेदनशील बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी को उजागर करता है।
3. शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण : महिला न्यायाधीशों को अक्सर कलंक और शत्रुता का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे शिकायत दर्ज करती हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने एक हाई कोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के बाद इस्तीफा दे दिया।सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला सुनाया कि उनका इस्तीफा "स्वैच्छिक" नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। ऐसे मामले लैंगिक पूर्वाग्रह और संस्थागत उदासीनता की जटिलताओं को उजागर करते हैं।
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न्यायपालिका में महिलाओं की समग्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम महत्वपूर्ण हैं:
- संवेदनशील कार्य वातावरण: अदालतों को महिला न्यायाधीशों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- बेहतर बुनियादी ढांचा: कार्यात्मक शौचालय, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और क्रेच जैसी लैंगिक-विशिष्ट सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए ताकि उत्पीड़न की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके।
- नीतिगत सुधार: स्थानांतरण नीतियों में व्यक्तिगत परिस्थितियों, विशेष रूप से देखभाल करने वाली महिलाओं की परिस्थितियों, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।