कलकत्ता हाईकोर्ट ने एमएसटीसी को सीडीए नियमों के तहत ग्रेच्युटी से नुकसान वसूली की अनुमति दी, एकल न्यायाधीश का आदेश पलटा

By Vivek G. • December 25, 2025

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एमएसटीसी की अपील मंजूर की, सीडीए नियमों को ग्रेच्युटी अधिनियम पर प्राथमिकता दी और पूर्व सीएमडी की ग्रेच्युटी याचिका खारिज की।

कलकत्ता हाईकोर्ट के कोर्ट में दोपहर के समय चली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने ग्रेच्युटी, अनुशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं की शक्तियों से जुड़े एक लंबे विवाद पर शांत लेकिन स्पष्ट फैसला सुनाया। एमएसटीसी लिमिटेड की अंतर-न्यायालय अपील स्वीकार करते हुए, पीठ ने उस एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पक्ष में निर्णय दिया गया था। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में कंपनी के अनुशासनात्मक नियम प्रभावी रहेंगे।

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पृष्ठभूमि

यह मामला एमएसटीसी लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर रहे मलय सेनगुप्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा है। अप्रैल 2009 में सेवानिवृत्ति से ठीक कुछ दिन पहले उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए थे, जिनमें कंपनी को वित्तीय नुकसान पहुंचाने वाली लापरवाही के आरोप थे। मंत्रालय के निर्देश पर, एमएसटीसी ने जांच पूरी होने तक उनकी ग्रेच्युटी रोक ली।

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2013 में जांच पूरी होने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एमएसटीसी के कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील (सीडीए) नियमों के तहत ग्रेच्युटी राशि से 10 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया। सेनगुप्ता की समीक्षा याचिका खारिज हो गई, लेकिन कई साल बाद उन्होंने भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत संबंधित प्राधिकरण के समक्ष दावा किया। जहां नियंत्रक प्राधिकारी ने उनका दावा खारिज कर दिया, वहीं अपीलीय प्राधिकारी ने ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया, जिसे मार्च 2025 में एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा।

इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला डिवीजन बेंच के समक्ष आया।

अदालत की टिप्पणियां

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने यह परखा कि क्या भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972, एमएसटीसी के सीडीए नियमों पर हावी हो सकता है। न्यायाधीशों ने कहा कि सीडीए नियमों का नियम 30ए सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देता है और साबित वित्तीय नुकसान की वसूली ग्रेच्युटी से करने का प्रावधान करता है।

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सुप्रीम कोर्ट के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम रवींद्रनाथ चौबे फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है, अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े सेवा नियम कमजोर नहीं पड़ते। “पीठ ने टिप्पणी की, ‘ग्रेच्युटी कानून भुगतान से संबंधित है, न कि नियोक्ता के उस अधिकार से, जिसके तहत वह लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी कर सके या दंड लगा सके।’”

अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा पहले के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किए जाने को भी गलत ठहराया, जो अब निरस्त हो चुका है। पीठ ने कहा कि रिट अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए अनुशासनात्मक जांच के गुण-दोष पर चली गई, जबकि ग्रेच्युटी से जुड़े मामलों में ऐसा करना उचित नहीं है।

इस दलील पर कि सेनगुप्ता, सीएमडी होने के कारण, ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत “कर्मचारी” नहीं थे, पीठ ने विस्तार से विचार करना जरूरी नहीं समझा और कहा कि किसी भी स्थिति में सीडीए नियम बाध्यकारी हैं और उन्हें कभी चुनौती नहीं दी गई।

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निर्णय

अंततः, डिवीजन बेंच ने एमएसटीसी की अपील स्वीकार की, एकल न्यायाधीश के फैसले और ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्देश देने वाले अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया, तथा ग्रेच्युटी दावा खारिज करने वाले नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया। अदालत ने सीडीए नियमों के तहत ग्रेच्युटी से निर्धारित नुकसान की वसूली के एमएसटीसी के अधिकार को सही ठहराया और अपील का निस्तारण कर दिया।

Case Title: MSTC Limited vs. Malay Sengupta and Others

Case No.: FMA 959 of 2025 (with CAN 01 of 2025), arising out of WPA 15908 of 2019

Case Type: Intra-Court Appeal (Service / Gratuity Matter)

Decision Date: 10 December 2025

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