केरल हाई कोर्ट ने महंगी बैंक गारंटी शर्त हटाई, कहा– रेत परिवहन मामले में कठोर कदम उचित नहीं

By Vivek G. • December 3, 2025

शिजो मोन जोसेफ बनाम केरल राज्य और अन्य, केरल हाई कोर्ट ने रेत परिवहन मामले में भारी ₹3 लाख बैंक गारंटी हटाई, कहा कि कानून साधारण बॉन्ड पर वाहन रिहाई की अनुमति देता है।

शुक्रवार को हुई एक संक्षिप्त लेकिन सक्रिय सुनवाई में केरल हाई कोर्ट ने पथानमथिट्टा के एक लॉरी मालिक से उसकी जब्त की गई गाड़ी की रिहाई के लिए ₹3 लाख की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त को रद्द कर दिया। यह आदेश जस्टिस सी.एस. डायस ने सुनाया, जिससे याचिकाकर्ता शिजो मॉन जोसेफ को राहत मिली, जिनकी लॉरी पर अवैध रेत परिवहन का आरोप लगाते हुए जब्त किया गया था।

Read in English

Background (पृष्ठभूमि)

मामला इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ, जब मुक्कुझी फॉरेस्ट स्टेशन के अधिकारियों ने जोसेफ की गाड़ी जब्त की। उन पर आरोप था कि उन्होंने जंगल क्षेत्र से नदी की रेत का परिवहन किया-जो केरल वन अधिनियम की धाराओं 27 और 52 के तहत अपराध है। जब जोसेफ ने कंजीरापल्ली के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाहन की अस्थायी हिरासत मांगी, तो कोर्ट ने अनुमति तो दी, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें वाहन के आकलित मूल्य के बराबर बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

यह भी पढ़ें:  मद्रास हाईकोर्ट ने थिरुप्परनकुंदरम दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया, सौ साल पुराने संपत्ति

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह शर्त उनके लिए लगभग असंभव थी। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के शिहाब बनाम स्टेट ऑफ केरल के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इसी तरह की बैंक गारंटी शर्त को “भारी और कठोर” बताया गया था।

Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)

जस्टिस डायस ने केरल वन अधिनियम और कर्नाटक वन अधिनियम की तुलना करते हुए “सूक्ष्म लेकिन अहम अंतर” पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कानून विशेष रूप से बैंक गारंटी का प्रावधान करता है, जबकि केरल कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।

“पीठ ने कहा, ‘जब कानून में ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, तब विशेषकर रेत से जुड़े मामले में बैंक गारंटी थोपना अनुचित और अत्यधिक हो जाता है।’”

यह भी पढ़ें:  लगभग पांच दशक पुराने सेवा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने PSEB कर्मचारी के वरिष्ठता अधिकार बहाल किए, हाई कोर्ट

फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जब्त सामग्री के प्रकार पर आधारित था। जज ने स्पष्ट किया कि रेत धारा 61A के अंतर्गत नहीं आती-यह धारा सरकारी संपत्ति जैसे लकड़ी या हाथीदांत से जुड़े अपराधों में वाहनों की जब्ती की अनुमति देती है। इसलिए रेत से जुड़े इस मामले में वाहन जब्ती योग्य नहीं है।

जस्टिस डायस ने यह भी कहा कि केरल वन अधिनियम की धारा 53 स्पष्ट रूप से साधारण बॉन्ड पर वाहन रिहाई की अनुमति देती है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि कुछ पहले केरल हाई कोर्ट के फैसले कठोर दृष्टिकोण अपनाते थे, लेकिन वे भिन्न परिस्थितियों पर आधारित थे या शिहाब मामले में बताई गई कानूनी बारीकियों को ध्यान में नहीं रखते थे।

“जब कानून बॉन्ड पर रिहाई की अनुमति देता है, तब बैंक गारंटी जोड़ना ट्रायल से पहले ही याचिकाकर्ता को दंडित करने जैसा है,” अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा।

यह भी पढ़ें:  सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर प्रक्रिया संबंधी खामियों पर सवाल उठाया, बिहार हत्या मामले को नए सिरे से धारा 313 की रिकॉर्डिंग के लिए वापस भेजा

Decision (निर्णय)

यह मानते हुए कि बैंक गारंटी की शर्त “भारी और हस्तक्षेप योग्य” है, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश की शर्त संख्या 1 को रद्द कर दिया। इसके बाद, कोर्ट ने वन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शेष शर्तों-जो 2 से 8 तक हैं और जिनमें कोई वित्तीय गारंटी शामिल नहीं-का पालन करने पर वाहन जोसेफ को सौंप दें।

आदेश का समापन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया गया, और याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

Case Title: Shijo Mon Joseph vs State of Kerala & Another

Case Number: Crl.MC No. 9009 of 2025

Case Type: Criminal Miscellaneous Case (seizure of vehicle under Kerala Forest Act)

Decision Date: 21 November 2025

Recommended