बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जमीन बिक्री विवाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें निचली अदालतों द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश में संशोधन किया गया। सलीम बेग बनाम सैय्यद नवीद के मामले में एक स्टाम्प रहित और अंकीकृत बिक्री समझौते को लेकर सवाल उठे थे, जिसने कानूनी कार्यवाही में ऐसे दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, सलीम बेग, एक जमीन के मालिक थे और उन्होंने प्रत्यर्थी, सैय्यद नवीद, के साथ संपत्ति को 92,50,000 रुपये में बेचने के लिए एक समझौता किया। एक नोटरीकृत समझौता, जिसे तबे-इसर-पवती कहा गया, किया गया और 22,00,000 रुपये की बयाना राशि का भुगतान किया गया। समझौते के तहत प्रत्यर्थी को जमीन को बिक्री योग्य प्लॉट में विकसित करने और शेष राशि किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, विवाद तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने निर्धारित समय में संपत्ति का विकास नहीं किया।
प्रत्यर्थी ने संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट और जिला न्यायालय ने समझौते के आधार पर निषेधाज्ञा प्रदान की। याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि समझौता अवैध था क्योंकि यह न तो स्टाम्प किया गया था और न ही पंजीकृत।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय के अवलोकन
हाई कोर्ट ने यह जांचा कि क्या एक स्टाम्प रहित और अंकीकृत समझौते को अंतरिम राहत देने के लिए माना जा सकता है। निर्णय से जुड़े प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित हैं:
1. स्टाम्प रहित समझौतों की स्वीकार्यता: न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 पर जोर दिया, जो स्टाम्प रहित दस्तावेजों को किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगाती है, जब तक कि आवश्यक शुल्क और जुर्माना का भुगतान न किया गया हो। प्रश्न में समझौता 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर किया गया था और इसमें उचित स्टाम्पिंग का अभाव था, जिससे यह अवैध था।
"कोई भी दस्तावेज जिस पर शुल्क लगता है, किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा... जब तक कि ऐसा दस्तावेज उचित रूप से स्टाम्प न किया गया हो।"
— धारा 35, भारतीय स्टाम्प अधिनियम
2.पूर्व निर्णयों पर निर्भरता: न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के अविनाश कुमार चौहान बनाम विजय कृष्ण मिश्रा के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्टाम्प रहित दस्तावेजों को सहायक उद्देश्यों के लिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह, येल्लापू उमा महेश्वरी बनाम बुद्धा जगदीश्वर राव में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पक्षों को सहायक उद्देश्यों के लिए ऐसे दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए स्टाम्प शुल्क और जुर्माना का भुगतान करना होगा।
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3.कब्जे को लेकर विवाद: याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को संपत्ति का कब्जा देने से इनकार किया। निचली अदालतों ने समझौते के आधार पर कब्जे को मान लिया था, लेकिन हाई कोर्ट को इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। समझौते को उसकी अवैधता के कारण नजरअंदाज करने से यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं बचा कि प्रत्यर्थी के पास कब्जा था।
हाई कोर्ट ने रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। जहां उसने याचिकाकर्ता को संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश बरकरार रखा, वहीं प्रत्यर्थी के कब्जे को परेशान करने से रोकने वाली निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निचली अदालतों ने एक स्टाम्प रहित समझौते पर भरोसा करके गलती की और स्टाम्प शुल्क आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीठ:माननीय न्यायमूर्ति एस जी चपलगांवकर
केस का शीर्षक: सलीम बेग पुत्र अख्तर बेग बनाम सैय्यद नवीद पुत्र सैय्यद नज़ीर
केस संख्या: Writ Petition No. 13409 of 2023