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अदालतों को भरण-पोषण के मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए क्योंकि ज्यादातर पीड़ित महिलाएं हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित भरण-पोषण मामले के शीघ्र निपटारे का निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं द्वारा दायर किए गए ऐसे मामलों में देरी उनके अधिकारों और गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, इसलिए अदालतों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए।

अदालतों को भरण-पोषण के मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए क्योंकि ज्यादातर पीड़ित महिलाएं हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि धारा 125 सीआरपीसी (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144) के तहत दायर भरण-पोषण मामलों को अदालतों को अधिक संवेदनशीलता और तात्कालिकता के साथ निपटाना चाहिए, क्योंकि इनमें अधिकांश पीड़ित महिलाएं होती हैं।

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यह टिप्पणी न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो अंजलि सिंह द्वारा दायर की गई थी। उनका भरण-पोषण आवेदन गौतम बुद्ध नगर की पारिवारिक अदालत में 2023 से लंबित था। यह मामला उनके पति द्वारा सहयोग न करने के कारण लगातार टलता रहा।

याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि अंजलि सिंह एक आर्थिक रूप से कमजोर महिला हैं, जिन्हें अपने पति से कोई भरण-पोषण नहीं मिल रहा है। उन्होंने 2023 में धारा 125 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

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"ये वे मामले हैं जिनका शीघ्र निपटारा आवश्यक है क्योंकि धारा 125 सीआरपीसी के तहत लगभग सभी मामलों में पीड़ित महिला ही होती है। अदालतों को उन मामलों में अधिक संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए जहाँ पीड़िता पत्नी होती है और वह अपने पति से भरण-पोषण के लिए संघर्ष कर रही होती है,"
— न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने गौतम बुद्ध नगर की पारिवारिक अदालत के प्रधान न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह इस मामले का प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर निपटारा करे।

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साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनावश्यक स्थगन से बचा जाए, बशर्ते याचिकाकर्ता कार्यवाही में सहयोग करें।

"...न्यायालय / पीठासीन अधिकारी ही मुकदमे की सुनवाई और निपटारे में एकमात्र पक्षकार नहीं हैं। इसलिए, संबंधित पी.ओ. के अलावा सभी पक्षकार जैसे कि पुलिस, कार्यपालिका अधिकारीगण, अधिवक्ता, मामले के पक्षकार, न्यायालय कर्मचारी — सभी इस आदेश के तहत बाध्य होंगे और इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय की हर प्रकार से सहायता करना उनकी भी जिम्मेदारी होगी।"
— इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इस निर्णय से स्पष्ट है कि भरण-पोषण से संबंधित मामले महिलाओं की मूलभूत गरिमा और जीवनयापन से जुड़े होते हैं, अतः ऐसे मामलों में न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए।

इस स्पष्ट और दृढ़ रुख के साथ, उच्च न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे पीड़ित पक्ष को समय पर राहत मिल सके।

यह याचिका अंजलि सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य शीर्षक से धारा 529 बीएनएसएस के अंतर्गत दाखिल की गई थी, जिसे उपरोक्त निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया गया।