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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी तलाक समझौते के बाद FIR रद्द की

Shivam Yadav

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498A/406/34 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने तलाक के बाद आरोप वापस ले लिए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी तलाक समझौते के बाद FIR रद्द की

एक हालिया फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (पति द्वारा क्रूरता), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया। यह निर्णय शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच तलाक के बाद आपसी समझौता होने के बाद आया।

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मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, शैलेंद्र चौहान, ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पीएस साउथ रोहिणी में दर्ज एफआईआर नंबर 54/2018 को रद्द करने की मांग की। यह मामला चौहान और उनकी पत्नी (शिकायतकर्ता नंबर 2) के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ था। शिकायतकर्ता ने उन पर क्रूरता और उसके स्त्रीधन (वैवाहिक उपहार) के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। हालांकि, 8 अप्रैल, 2024 को उनके तलाक के फाइनल होने के बाद, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता नंबर 2 अदालत में पेश हुई और उसकी पहचान जांच अधिकारी इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने की। उसने पुष्टि की कि शादी विच्छेद हो चुका है और उसे अपना पूरा स्त्रीधन वापस मिल गया है। विशेष रूप से, उसने गुजारा भत्ता या अलिमनी के अपने अधिकार को त्याग दिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की इच्छा व्यक्त की।

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"शिकायतकर्ता नंबर 2 से बात करने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि न्याय के हित में पक्षों को मुकदमे के चक्कर में नहीं धकेलना चाहिए।"
- न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री मंजीत आर्य ने भी एफआईआर को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

न्यायमूर्ति गिरीश काठपालिया ने समझौते की शर्तों और शिकायतकर्ता के बयानों की समीक्षा के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने वैवाहिक विवादों में आपसी समाधान के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब दोनों पक्ष आगे बढ़ चुके हों। परिणामस्वरूप, एफआईआर और इससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

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मुख्य बिंदु

  1. आपसी समझौता: यह मामला दिखाता है कि कैसे आपसी समझौते से वैवाहिक विवादों में आपराधिक कार्यवाही का समाधान हो सकता है।
  2. कानूनी निहितार्थ: यह फैसला न्यायपालिका के उस रुझान को मजबूत करता है जहां पक्षों ने अपने मतभेद सुलझा लिए हों, वहां समझौतों को प्रोत्साहित किया जाता है।
  3. स्त्रीधन और अलिमनी: शिकायतकर्ता द्वारा अलिमनी का त्याग और स्त्रीधन प्राप्ति की पुष्टि ने अदालत के फैसले में अहम भूमिका निभाई।

केस का शीर्षक: शैलेन्द्र चौहान बनाम दिल्ली राज्य सरकार एवं अन्य

केस संख्या: CRL.M.C. 5414/2025

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