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केरल हाईकोर्ट ने निजी पेट्रोल पंपों के शौचालयों को सार्वजनिक शौचालयों में बदलने पर लगाई रोक

Shivam Y.Jun 20, 2025 at 9:17 AM

केरल हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को निजी पेट्रोल पंप शौचालयों को सार्वजनिक शौचालयों के रूप में उपयोग करने से रोका।

केरल हाईकोर्ट ने निजी पेट्रोल पंपों के शौचालयों को सार्वजनिक शौचालयों में बदलने पर लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स में बने निजी शौचालयों को सार्वजनिक शौचालयों में न बदलें।

न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने यह आदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स वेलफेयर एंड लीगल सर्विस सोसायटी और पांच अन्य पेट्रोलियम विक्रेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार और तिरुवनंतपुरम नगर निगम द्वारा पेट्रोल पंपों के शौचालयों को जनता के लिए खोलने के प्रयासों को चुनौती दी थी।

"राज्य सरकार और तिरुवनंतपुरम नगर निगम याचिकाकर्ताओं के शौचालयों को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने का दबाव नहीं डाल सकते," कोर्ट ने आदेश दिया।

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याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनके रिटेल आउटलेट्स में रखे गए शौचालय केवल ईंधन भरवाने आए ग्राहकों की आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए हैं। हालांकि, स्थानीय निकायों ने कुछ आउटलेट्स में ऐसे पोस्टर चिपका दिए, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये शौचालय सार्वजनिक हैं, जिससे भ्रम और अव्यवस्था फैल गई।

उन्होंने यह भी बताया कि पेट्रोल पंप विस्फोटक पदार्थों के कारण संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। आम जनता को बड़ी संख्या में शौचालयों का उपयोग करने देना, विशेषकर जब पर्यटक बसों के यात्री पहुंचते हैं, तो इससे सुरक्षा जोखिम और संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

"पेट्रोल पंपों पर विस्फोटक खतरे के कारण, निजी शौचालयों को आम जनता के लिए खोलना सुरक्षा और संचालन के लिए गंभीर खतरा है," याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया।

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उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम उनके अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि राज्य सरकार या स्थानीय निकायों को पेट्रोलियम अधिनियम या पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत ऐसे शौचालयों को सार्वजनिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया कि इन शौचालयों को निजी संपत्ति घोषित किया जाए और इन्हें बिना किसी वैध प्रावधान के सार्वजनिक शौचालय के रूप में दिखाया जाना अवैध घोषित किया जाए। साथ ही, यदि इनका उपयोग कभी किया भी जाए तो वह केवल ईंधन भरवाने आए ग्राहकों और वह भी आपात स्थिति में ही होना चाहिए।

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कोर्ट ने इससे पहले नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिशानिर्देश पेश करने का निर्देश दिया था, जिनके आधार पर सरकार सार्वजनिक उपयोग की मांग कर रही थी।

उद्धरण:
"इस प्रकार, आगामी खतरे और संभावित विनाशकारी परिणामों को देखते हुए जो ऐसे शौचालयों के आम जनता द्वारा उपयोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं; यह आवश्यक है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे शौचालयों के उपयोग को केवल उन ग्राहकों तक सीमित करने के लिए आवश्यक निर्देश पारित किए जाएं जो अपने वाहनों में ईंधन भरवाने आते हैं और वह भी केवल आपात स्थितियों में," — याचिकाकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट में कहा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदर्श कुमार, के.एम. अनीश, शशांक देवण और यदु कृष्णन पी.एम. ने प्रतिनिधित्व किया।

मामले का शीर्षक: पेट्रोलियम ट्रेडर्स वेलफेयर एंड लीगल सर्विस सोसायटी बनाम केरल राज्य | WP(C) 9329/2025

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