कोलकाता की एक सत्र अदालत ने दक्षिण कोलकाता Law कॉलेज परिसर में Law छात्रा के साथ कथित बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
तीनों आरोपियों में वर्तमान विधि छात्र जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय के साथ-साथ मनोजीत मिश्रा, एक पूर्व छात्र जो अब वकालत कर रहा है और कॉलेज में संविदा कर्मचारी है, शामिल हैं। अदालत ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के बाद रिमांड आदेश पारित किया।
रिमांड कार्यवाही के दौरान अदालत को बताया गया कि "शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तीनों में से एक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जबकि अन्य ने अपराध को बढ़ावा दिया।"
प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, घटना बुधवार शाम को हुई। पीड़िता कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कैंपस गई थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर गार्ड रूम में ले गया।
शिकायत में कहा गया है, "आरोपी पीड़िता को कॉलेज परिसर के गार्ड रूम में ले गया और शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच उसके साथ बलात्कार किया।"
शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें अलीपुर कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) के समक्ष पेश किया गया।
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ACJM ने आगे की जांच और पूछताछ के लिए आरोपी को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कॉलेज अधिकारियों से भी जांच में सहयोग करने की उम्मीद है, क्योंकि कथित तौर पर घटना संस्थान के परिसर में हुई थी।