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लोकपाल ने पूर्व-सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायतें खारिज कीं, शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी

Vivek G.

लोकपाल ने पूर्व-सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को सबूत के अभाव में खारिज कर दिया, और आयकर गोपनीयता उल्लंघन पर शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी।

लोकपाल ने पूर्व-सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायतें खारिज कीं, शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी

लोकपाल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के खिलाफ दायर तीन भ्रष्टाचार की शिकायतों को खारिज कर दिया। लोकपाल ने पाया कि जांच के आदेश के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। यह फैसला 28 मई 2025 को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ (जिसमें न्यायमूर्ति एल. नारायणस्वामी, संजय यादव, सुशील चंद्रा, ऋतु राज अवस्थी और अजय तिर्की शामिल थे) द्वारा सुनाया गया।

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शिकायतें, जिनमें लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल थीं, 13 अगस्त, 11 सितंबर और 8 अक्टूबर 2024 को दायर की गई थीं। आदेश में कहा गया:

"शिकायतकर्ता द्वारा ऐसी अप्रमाणित और कमजोर या अस्थिर आरोप लगाना केवल मामले को सनसनीखेज बनाने या राजनीतिक रंग देने के लिए है, जिससे लोकपाल के समक्ष प्रक्रिया का मजाक बनाया गया। यह 2013 अधिनियम की धारा 46 के तहत दंडनीय कार्यवाही है। हम इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे।"

लोकपाल ने बुच को उन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी, जिन्होंने उनकी आयकर जानकारी चोरी से प्राप्त की और उसे सार्वजनिक किया:

"प्रारंभ में, आरपीएस (उत्तरदाता लोक सेवक – बुच) सही है कि वह विशेष रूप से तीसरी शिकायतकर्ता और अन्य शिकायतकर्ताओं के खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग कर सकती हैं, जिन्होंने उनकी आयकर विवरणियों की चोरी से प्रतियां प्राप्त कर इसे सार्वजनिक कर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन किया। हालांकि, इन कार्यवाहियों में हम इस प्रार्थना पर निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन आरपीएस को उचित मंच पर उपाय करने की स्वतंत्रता देंगे।"

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शिकायतें मुख्य रूप से 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित थीं, जिसमें बुच और उनके पति पर अदानी समूह से जुड़ी संदिग्ध विदेशी फंडों में हिस्सेदारी रखने का आरोप था। हालांकि, लोकपाल ने इन आरोपों को अटकलों पर आधारित और प्रमाण विहीन पाया।

मुख्य आरोपों में शामिल थे बुच का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटीज फंड लिमिटेड (GDOF) में निवेश, उनके पति धवल बुच की महिंद्रा समूह और ब्लैकस्टोन से प्राप्त परामर्श शुल्क, वॉकहार्ट से जुड़ी कंपनी से किराया आय, और आईसीआईसीआई बैंक के ईएसओपी्स का नकदीकरण।

बुच ने स्पष्ट किया कि GDOF में निवेश 2015 में किया गया था और 2018 में पूरी तरह से भुनाया गया था, जो सेबी में उनकी भूमिका से पहले की बात है। लोकपाल ने इससे सहमति जताई और कोई हितों का टकराव या गलत आचरण नहीं पाया।

कंसल्टेंसी आरोपों पर लोकपाल ने कहा कि सेबी में फैसले स्वतंत्र पैनलों द्वारा लिए जाते हैं और बुच ने अपने पति की कंसल्टेंसी ग्राहकों से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा। लोकपाल ने इन आय को वैध और किसी भी सेबी निर्णय से असंबंधित माना।

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वॉकहार्ट से जुड़ी किराया आय के मामले में, लोकपाल ने पाया कि पट्टे का समझौता 2015 में हुआ था, वॉकहार्ट के सेबी निपटान से वर्षों पहले, और बुच का निपटान प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं था:

"यह आरोप यहां तक कि उस सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ईमानदारी और क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है, जिन्होंने निपटान मामलों की उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार, यह कल्पना भी करना हास्यास्पद है कि आरपीएस वॉकहार्ट से संबंधित निपटान आदेश पारित कराने में प्रभाव डाल सकती थीं।"

आईसीआईसीआई बैंक के ईएसओपी्स नकदीकरण, जिसकी राशि ₹16.18 करोड़ थी, पर भी लोकपाल ने पाया कि सेबी निपटान आदेशों से इसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ईएसओपी्स बुच के सेबी में शामिल होने से पहले आईसीआईसीआई बैंक कार्यकाल के दौरान दिए गए थे।

"यह कल्पना करना बहुत दूर की कौड़ी है कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 2011 तक दिए गए स्टॉक विकल्पों को सेवानिवृत्ति (2013) के वर्षों बाद कुछ दूरस्थ निपटान आदेशों से जोड़ा जा सकता है, और यह आरोप लगाया जा सकता है कि आरपीएस ने उसमें कोई भूमिका निभाई।"

निष्कर्ष में, लोकपाल ने कहा कि किसी भी शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7, 11 या 13 के तहत कोई अपराध नहीं पाया गया। शिकायतों को अटकलों पर आधारित और अस्थिर बताते हुए, लोकपाल ने उन्हें तुच्छ करार दिया।

"हमें यह दर्ज करना चाहिए कि जिन शिकायतों पर विचार किया गया, वे मुख्य रूप से 10.08.2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित थीं, जिसे एक प्रसिद्ध शॉर्ट सेलर ट्रेडर ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को घेरने के उद्देश्य से तैयार किया था... हमारे द्वारा आरोपों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ये आरोप निराधार, अप्रमाणित और तुच्छ हैं।"

महुआ मोइत्रा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की, जबकि माधबी पुरी बुच की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने, और अधिवक्ता अमरजीत सिंह बेदी, सुरेखा रमन, और श्रीसत्य मोहंती ने सहयोग किया।

केस नं. – 186, 188 और 222/2024

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