समाज में समानता और समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू की गई "ट्रांसजेंडर पर्सन्स पॉलिसी 2025" की सराहना की है, जो 31 जुलाई 2025 से प्रभावी हुई है। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश (W.P.No.7284 of 2021 में) ने इस पहल को ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स समुदाय के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया।
"यह न्यायालय तमिलनाडु सरकार की सराहना करता है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों की जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई से जुड़ी नीति लागू की है," न्यायाधीश ने कहा।
यह नीति शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करती है। तमिलनाडु अब उन सात राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस तरह की नीति को अपनाया है।
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कोर्ट ने संबंधित अधिवक्ताओं और LGBTQIA+ संगठनों की प्रस्तुतियों की समीक्षा की, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए:
स्वास्थ्य और शिक्षा
राज्य सरकार ने वादा किया है कि मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया जाएगा ताकि स्वास्थ्यकर्मी ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों की आवश्यकताओं को बेहतर समझ सकें। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को जेंडर विविधता के प्रति संवेदनशील बनाने पर बल दिया गया है।
कानूनी सुरक्षा
कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शारीरिक या मानसिक भलाई को खतरे में डालते हैं।
"नीति केवल ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स पर केंद्रित न रहकर, लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास से जुड़ी समस्त बातों को कवर करे," अदालत ने स्पष्ट किया।
केंद्र सरकार की विभिन्न एडवाइजरी जैसे समान-लैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाता खोलने की अनुमति, परिवार के रूप में पहचान, और न्यायिक अधिकार को भी इस राज्य नीति में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया।
विवाह और साझेदारी अधिकार
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को विवाह का अधिकार दे चुका है, फिर भी विवाह पंजीकरण में अड़चनें बनी हुई हैं। कोर्ट ने राज्य को निर्देशित किया कि ऐसे विवाहों के पंजीकरण में विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे।
इसके अतिरिक्त, घरेलू साझेदारी या सिविल यूनियन को मान्यता देने की भी सिफारिश की गई है ताकि LGBTQIA+ व्यक्तियों को उत्तराधिकार, अभिभावकता और चिकित्सा निर्णय जैसे अधिकार मिल सकें।
"नीति को केवल सामान्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि LGBTQIA+ समुदाय के दृष्टिकोण से बनाया जाना चाहिए," कोर्ट ने जोर दिया।
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कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य को यह तय करना चाहिए कि क्या ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, जैसा कि NALSA बनाम भारत सरकार और रक्षिका राज बनाम तमिलनाडु राज्य में कहा गया है।
इसके अलावा, कोर्ट ने जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों में कम से कम एक ट्रांस महिला, एक ट्रांस पुरुष और एक इंटरसेक्स व्यक्ति की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
"इन व्यक्तियों को बार-बार न्यायालय के दरवाजे न खटखटाने पड़े, इसके लिए सरकार को स्थायी समाधान देना होगा," कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने राज्य सरकार से LGBQA+ व्यक्तियों के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया को तेज करने की भी अपील की है। अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी।
केस का शीर्षक: श्रीमती एस. सुषमा एवं अन्य बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य
केस संख्या: W.P. No. 7284 of 2021