9 जून को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) कोटे से दृष्टिहीन और चलने में अक्षम व्यक्तियों के साथ-साथ गैर-निवासी उम्मीदवारों को बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
इस मामले को न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने उठाया। याचिका में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 16 मई, 2025 के भर्ती विज्ञापन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता, जो 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति है,उन्होंने इस अधिसूचना पर चिंता जताई कि PwBD पात्रता को केवल सीमित उपश्रेणियों
1. कुष्ठ रोग से ठीक हुए,
2. एसिड अटैक पीड़ित और
3. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तक सीमित कर दिया गया है
जिससे अंधेपन या चलने-फिरने में अक्षमता वाले उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं।
पीठ ने शुरू में टिप्पणी की, "इन सभी मामलों में, हम पहले उच्च न्यायालय जाने पर जोर देते हैं... 100/100 हम आश्वस्त हैं, आपको पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए।"
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील अमर जैन ने न्यायालय से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया क्योंकि इसी तरह का एक मुद्दा पहले से ही न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित लोगों की भर्ती के मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। उस मामले में, न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के एक नियम को अमान्य कर दिया था, जिसमें दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर रखा गया था।
पीठ ने मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश देते हुए कहा, "WP को CJI के आदेश के अधीन टैग किया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता की दलील का मूल आधार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों में कम से कम 4% रिक्तियाँ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जिसमें 1% अंधेपन/कम दृष्टि के लिए और 1% चलने-फिरने में अक्षमता के लिए शामिल है।
इसके अतिरिक्त, गैर-निवासी उम्मीदवारों को PwBD कोटे के तहत आवेदन करने से बाहर रखने को भी मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है।
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मध्य प्रदेश मामले में न्यायालय ने पहले कहा था, "दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा के तहत पदों के लिए चयन में भाग लेने के पात्र हैं।"
याचिका में तर्क दिया गया है कि विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के तहत भेदभावपूर्ण है और सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का खंडन करता है।
इसमें यह भी बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अनुरोध के बावजूद याचिकाकर्ता के लिए एक लेखक उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिससे बहिष्कार और भी जटिल हो गया।
याचिका में मांगी गई मुख्य राहतों में शामिल हैं:
- PwBD पात्रता को प्रतिबंधित करने वाले विज्ञापन को रद्द करना।
- सभी मानक विकलांगताओं और गैर-निवासी व्यक्तियों को आवेदन करने की अनुमति देने के निर्देश।
- मध्य प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन।
- आधुनिक सहायक प्रौद्योगिकी और उचित आवास पर विचार करते हुए PwBD आरक्षण के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए एक नई कवायद।
याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) विक्रम हेगड़े के माध्यम से दायर की गई थी।
केस विवरण : श्रीव्या सिंधुरी बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 570/2025