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सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जरमेज सिंह मामले में देरी माफी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जरमेज सिंह मामले में देरी माफी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए मेजर प्रियांक को पूरी सूची तैयार करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जरमेज सिंह मामले में देरी माफी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

28 जुलाई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा जरमेज सिंह एवं अन्य के खिलाफ दायर Special Leave Petitions (SLPs) में औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया। ये याचिकाएं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 17 दिसंबर 2024 को CWP No. 33578/2024 में पारित अंतिम आदेश को चुनौती देती हैं।

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कोर्ट ने तीन SLPs को एक साथ विचाराधीन लिया:

  • डायरी संख्या 34197/2025
  • डायरी संख्या 36809/2025
  • डायरी संख्या 36222/2025

ये याचिकाएं देरी से दायर करने की माफी हेतु दाखिल की गई थीं, जिनमें निम्नलिखित आवेदन शामिल थे:

  • IA संख्या 168505/2025
  • IA संख्या 170326/2025
  • IA संख्या 173191/2025

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"देरी माफी के लिए दायर याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जाए।"

कोर्ट ने अभी तक मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है, लेकिन देरी माफी याचिकाओं को आगे की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सभी मामलों को पहले से लंबित Civil Appeal No. 6820-24/2018 के साथ और SLP डायरी संख्या 36809/2025 एवं 36222/2025 के साथ सुनवाई हेतु जोड़ा जाए।

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"Special Leave Petition (C) डायरी संख्या 36809/2025 और डायरी संख्या 36222/2025 के साथ पोस्ट किया जाए।"

मामलों को व्यवस्थित करने के लिए कोर्ट ने मेजर प्रियांक को दस्तावेज़ तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किया है। उन्हें यह निर्देश दिया गया कि:

"सभी संबंधित मामलों की एक पूर्ण सूची तैयार करें और 30.07.2025 को कोर्ट मास्टर्स को सौंपें।"

यह मामला दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें शामिल थे:

  • न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा
  • न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर

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यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एक उच्च स्तरीय कानूनी टीम ने पक्ष रखा, जिसमें शामिल थे:
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी,
तथा अन्य अधिवक्ता जैसे कि रुचि कोहली, मुकेश कुमार मारोरिया, और अन्य।

प्रतिवादी (जरमेज सिंह एवं अन्य) की ओर से इस तारीख को कोई प्रतिनिधित्व दर्ज नहीं हुआ।

अब यह मामला पहले से लंबित संबंधित याचिकाओं के साथ आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रजिस्ट्री और कोर्ट मास्टर्स को सूची संकलित करने का कार्य सौंपा गया है, जिसके बाद यह संयुक्त सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

मामला: भारत संघ एवं अन्य बनाम जरमेज सिंह एवं अन्य

याचिका का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल)

सुनवाई की तिथि (सर्वोच्च न्यायालय): 28 जुलाई 2025