भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और उनकी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास एकल न्यायाधीश के उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं था, जिसमें केवल विधानसभा अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर निर्णय का कार्यक्रम तय करने के लिए कहा गया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि खंडपीठ को एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त नहीं करना चाहिए था।
"खंडपीठ के हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था। एकल न्यायाधीश ने केवल अध्यक्ष से चार सप्ताह के भीतर एक कार्यक्रम तय करने के लिए कहा था, निर्णय लेने के लिए नहीं। इतने साधारण निर्देश में हस्तक्षेप क्यों किया गया?" – न्यायमूर्ति गवई
Read Also:- वक्फ संशोधन विधेयक 2025: इसके क्रियान्वयन से जुड़े सुधार और विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति की भी पुष्टि की, यह स्पष्ट करते हुए कि संवैधानिक पदाधिकारियों की निष्क्रियता के सामने यह अदालत असहाय नहीं है।
"चाहे कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी हो, यदि इस अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो यह अदालत अनुच्छेद 142 के तहत शक्तिहीन नहीं है।" – न्यायमूर्ति गवई
सुनवाई की शुरुआत में, तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश गलत था और खंडपीठ का हस्तक्षेप उचित था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा केवल तभी संभव है जब कोई अंतिम निर्णय हो।
"न्यायिक समीक्षा तभी लागू होती है जब कोई ‘निर्णय’ हो। यहाँ अध्यक्ष का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अदालतें इस चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।" – मुकुल रोहतगी
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को चेतावनी: गिरफ्तारी नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
न्यायमूर्ति गवई ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और पूछा कि क्या अदालत को लोकतंत्र के इस पतन को चुपचाप देखना चाहिए।
"चूंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो क्या इस अदालत को केवल लोकतंत्र के नग्न नृत्य को देखने के लिए बैठना चाहिए? क्या हमें हाथ बांधकर बैठना चाहिए जबकि अध्यक्ष अनिश्चितकाल तक देरी कर रहे हैं?" – न्यायमूर्ति गवई
रोहतगी ने आगे तर्क दिया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, स्पीकर के अंतिम निर्णय से पहले अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने किहोटो होल्लोहन बनाम ज़चिल्हू सहित कई महत्वपूर्ण मामलों का हवाला दिया।
हालांकि, न्यायमूर्ति गवई ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया:
"यदि अध्यक्ष चार साल तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्या अदालत शक्तिहीन रहनी चाहिए? यदि अदालत अनुच्छेद 226 के तहत अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकती, तो क्या इसका मतलब यह है कि अदालत कुछ भी नहीं कर सकती जबकि प्रक्रिया ठप पड़ी रहे?" – न्यायमूर्ति गवई
रोहतगी ने अध्यक्ष की देरी का बचाव करते हुए कहा कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। न्यायमूर्ति गवई ने इस तर्क को खारिज कर दिया और अध्यक्ष के असंगत दृष्टिकोण की ओर इशारा किया।
"यदि अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान क्यों कार्रवाई की? यदि आपकी यह दलील सही मानी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते हुए नोटिस जारी करना अवमानना के समान होगा।" – न्यायमूर्ति गवई
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: अर्ध-न्यायिक निकायों को अंतिम निर्णय के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य
न्यायमूर्ति गवई ने रोहतगी के तर्क को यह कहते हुए संक्षेप में प्रस्तुत किया कि भले ही अध्यक्ष वर्षों तक निर्णय न लें, अदालत केवल अनुरोध ही कर सकती है।
"हम चाहे जो भी निर्णय लें, अदालत केवल अध्यक्ष से ‘अनुरोध’ ही करेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन क्या संवैधानिक प्रावधानों को निष्क्रियता के कारण विफल होने दिया जाना चाहिए?" – न्यायमूर्ति गवई
वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जो कुछ उत्तरदाताओं के लिए पेश हुए, ने तर्क दिया कि देरी की 'उचित अवधि' आरोपों की प्रकृति पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के मामले अक्सर जटिल होते हैं, इसलिए कोई निश्चित समयसीमा तय करना कठिन है।
"यह तय करना कि 3, 6, या 9 महीने की देरी उचित है या नहीं, मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में विस्तृत तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होती है, जिससे निश्चित समयसीमा तय करना व्यावहारिक नहीं हो सकता।" – गौरव अग्रवाल
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुल गिरने की जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट को सौंपी
न्यायमूर्ति गवई ने हालांकि लोकतांत्रिक अखंडता बनाए रखने में न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया।
"हमारे जीवंत लोकतंत्र में, इस अदालत के निर्देशों ने ही राजनीति में शुचिता बनाए रखी है। यदि संसद किसी मुद्दे पर कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या अदालत को संवैधानिक उद्देश्यों को विफल होने देना चाहिए?" – न्यायमूर्ति गवई
अग्रवाल ने तर्क दिया कि यह मुद्दा पूरी तरह से विधायी क्षेत्राधिकार में आता है और न्यायिक हस्तक्षेप संविधान की व्याख्या करने के समान होगा। हालांकि, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संवैधानिक प्रावधान निष्क्रियता के कारण निष्प्रभावी न हो जाएं।
मामले की अगली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और अर्यमा सुंदरम अपनी दलीलें पेश करेंगे।
केस का शीर्षक: पडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य, क्रम संख्या 2353-2354/2025 (और संबंधित मामले)