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सुप्रीम कोर्ट ने नई राजिंदर नगर की दुकान को डी-सील करने की याचिका खारिज की, एमसीडी को उल्लंघन जांचने व ऊपरी मंजिलों पर रूपांतरण शुल्क लगाने का निर्देश

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यू राजिंदर नगर की दुकान की सील खोलने की याचिका खारिज कर दी, एमसीडी को उल्लंघनों का निरीक्षण करने और व्यावसायिक उपयोग के लिए कन्वर्ज़न शुल्क लगाने का निर्देश दिया। - एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य

सुप्रीम कोर्ट ने नई राजिंदर नगर की दुकान को डी-सील करने की याचिका खारिज की, एमसीडी को उल्लंघन जांचने व ऊपरी मंजिलों पर रूपांतरण शुल्क लगाने का निर्देश

31 अक्टूबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के नई राजिंदर नगर मार्केट में एक वाणिज्यिक संपत्ति को डी-सील करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह फैसला एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले की लंबी चली आ रही कार्यवाही का एक और अध्याय है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने उस व्यक्ति की अर्जी को खारिज किया जिसने दावा किया था कि उसकी संपत्ति दुकान नंबर 106 शुरू से ही वाणिज्यिक उपयोग के लिए थी।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद 1980 के दशक से जुड़ा है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता की जनहित याचिका के तहत दिल्ली में अनधिकृत भूमि उपयोग और पर्यावरणीय क्षति की जांच शुरू की थी। समय के साथ, दिल्ली के कई आवासीय और बाजार क्षेत्र मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए बदले गए।

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आवेदक ने यह तर्क देते हुए अपने परिसरों को डी-सील करने की मांग की कि उसकी संपत्ति व भवन दोनों पूरी तरह वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बनाए गए थे। उसने 2023 में न्यायिक समिति के उस आदेश पर भरोसा किया जिसमें नई राजिंदर नगर मार्केट के कुछ हिस्सों में वाणिज्यिक गतिविधियों को अनुमति दी गई थी।

हालाँकि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इस याचिका का विरोध किया, यह कहते हुए कि केवल भूतल पर ही वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति थी। ऊपरी मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत थीं और बाद में बिना अनुमति के वाणिज्यिक रूप में परिवर्तित की गईं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव (आवेदक की ओर से), एस. गुरु कृष्ण कुमार (न्यायालय द्वारा नियुक्त अमीकस क्यूरी) और संजीब सेन (एमसीडी की ओर से) की दलीलें सुनीं।

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मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की कि आवेदक ऊपरी मंजिलों के वाणिज्यिक उपयोग के कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

"पट्टा और बाद में दिए गए फ्रीहोल्ड अधिकार केवल भूतल पर वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देते हैं," पीठ ने कहा, यह जोड़ते हुए कि केवल लंबे समय से चल रहे वाणिज्यिक उपयोग का तर्क आधिकारिक अभिलेखों और स्वीकृत योजनाओं पर हावी नहीं हो सकता।

न्यायालय ने आवेदक के दावों में विरोधाभास भी पाया। 1989 की बिक्री विलेख में संपत्ति को एकमंजिला सरकारी निर्मित दुकान बताया गया था। इसके अलावा, 2005 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत नक्शे में स्पष्ट रूप से ऊपरी मंजिलों को आवासीय उपयोग के लिए दिखाया गया था, जिसमें रसोई और बेडरूम शामिल थे।

पीठ ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) का हवाला देते हुए कहा कि नई राजिंदर नगर को "दुकान-सह-आवासीय स्थानीय शॉपिंग सेंटर (एलएससी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस योजना के तहत केवल भूतल पर व्यवसाय की अनुमति है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर वाणिज्यिक उपयोग केवल रूपांतरण शुल्क का भुगतान करने के बाद किया जा सकता है।

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पीठ ने स्पष्ट किया,

"ऊपरी मंजिलें, यद्यपि रूपांतरण के लिए पात्र हैं, ऐसा केवल रूपांतरण शुल्क के भुगतान के बाद ही संभव है।" अदालत ने यह भी पाया कि आवेदक द्वारा निर्मित क्षेत्र अनुमत फ़्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) से अधिक है, जिससे दंड और नियमितीकरण शुल्क लग सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि बिना अनुमति आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायीकरण शहरी संतुलन को बिगाड़ता है।

"जब आवासीय स्थानों को वाणिज्यिक में बदला जाता है, तो बुनियादी ढांचे की जरूरतें तेज़ी से बढ़ जाती हैं पार्किंग, यातायात और सार्वजनिक सुविधाएं दबाव में आ जाती हैं," आदेश में कहा गया।

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फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अंततः परिसरों को डी-सील करने की याचिका खारिज कर दी और ऊपरी मंजिलों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

हालाँकि, अदालत ने कुछ नरमी दिखाते हुए एमसीडी को निर्देश दिया कि वह नई संयुक्त निरीक्षण करे और आवेदक की मौजूदगी में भवन की स्थिति की जाँच करे। निगम को एक लिखित आदेश जारी करना होगा जिसमें गैर-संवहनीय निर्माणों की पहचान, साथ ही ऊपरी मंजिलों के रूपांतरण शुल्क और अतिरिक्त एफएआर के दंड शुल्क का उल्लेख किया जाए।

यदि आवेदक अनधिकृत हिस्सों को हटाकर और आवश्यक शुल्क जमा करके अनुपालन करता है, तो उसे बाद में कानून के अनुसार ऊपरी मंजिलों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ करने की अनुमति दी जा सकती है।

अदालत ने कहा,

"आवेदक आदेश के अनुसार गैर-संवहनीय निर्माणों को हटाने और रूपांतरण शुल्क व दंड शुल्क जमा करने पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ कर सकेगा," और इसके साथ ही मामला निपटा दिया।

यह निर्णय अनियंत्रित शहरी विस्तार के प्रति न्यायालय के कड़े रुख को रेखांकित करता है, जबकि वैधानिक नियमितीकरण के लिए एक व्यावहारिक रास्ता खुला रखता है।

Case Title: M.C. Mehta v. Union of India & Others

Case Type: Writ Petition (Civil) No. 4677 of 1985

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