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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कर्मचारी मुआवजे के तहत आने वाले दुर्घटनाओं में अब आवागमन भी शामिल – प्रमुख कानूनी अंतर्दृष्टि

Shivam Y.

जानें कि कैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के दायरे को विस्तारित करते हुए काम पर जाते या वापस आते समय होने वाली दुर्घटनाओं को शामिल किया। कानूनी प्रभाव, प्रमुख निर्णयों और ईएसआई अधिनियम की धारा 51ई के पूर्वव्यापी प्रभाव को समझें।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कर्मचारी मुआवजे के तहत आने वाले दुर्घटनाओं में अब आवागमन भी शामिल – प्रमुख कानूनी अंतर्दृष्टि

एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कर्मचारी के काम पर जाते या वापस आते समय होने वाली दुर्घटनाओं को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (ईसी अधिनियम) के तहत "रोजगार के दौरान और उसके परिणामस्वरूप" माना जा सकता है। यह निर्णय एक चौकीदार के परिवार को मुआवजा दिलाता है, जिसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना में काम पर जाते समय मौत हो गई थी, और हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट देता है जिसमें दावे को खारिज कर दिया गया था।

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मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में शाहू संपतराव जाधव शामिल थे, जो एक चीनी मिल में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे और काम पर जाते समय अपनी मोटरसाइकिल पर हुई एक घातक दुर्घटना में मारे गए थे। उनका कार्य समय सुबह 3 बजे से 11 बजे तक था, और दुर्घटना मिल से 5 किमी दूर हुई थी। कर्मचारी मुआवजा आयुक्त ने प्रारंभ में उनके परिवार को 3,26,140 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसमें दुर्घटना को ईसी अधिनियम के तहत मुआवजे योग्य माना गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, जिसमें रीजनल डायरेक्टर, ईएसआई कॉर्प. बनाम फ्रांसिस डी कोस्टा (1996) के पूर्व निर्णय का हवाला दिया गया था, जिसमें आवागमन दुर्घटनाओं को रोजगार चोट से बाहर रखा गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच की:

धारा 51ई (ईएसआई अधिनियम) का पूर्वव्यापी प्रभाव: क्या यह प्रावधान, जिसे 2010 में पेश किया गया था, 2003 की एक दुर्घटना पर लागू हो सकता है।

ईसी अधिनियम पर लागू होना: क्या ईएसआई अधिनियम के तहत की गई व्याख्या को ईसी अधिनियम तक बढ़ाया जा सकता है।

दुर्घटना और रोजगार के बीच संबंध: क्या परिस्थितियों ने रोजगार के साथ पर्याप्त संबंध स्थापित किया था।

    सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

    1. ईएसआई अधिनियम की धारा 51ई: एक स्पष्टीकरणात्मक प्रावधान

    कोर्ट ने माना कि धारा 51ई, जो आवागमन दुर्घटनाओं को रोजगार के परिणामस्वरूप मानती है, स्पष्टीकरणात्मक और पूर्वव्यापी थी। इसने "रोजगार के दौरान और उसके परिणामस्वरूप" की व्याख्या में लंबे समय से चली आ रही अस्पष्टताओं को दूर किया, जो काल्पनिक विस्तार सिद्धांत (सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम बाई वालू राजा, 1958) के अनुरूप था।

    "संशोधन का उद्देश्य संदेह और अनिश्चितताओं को दूर करना था, जिससे यह पिछले मामलों पर भी लागू हो सके।"

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    2. समान विषय वाले कानून: ईएसआई अधिनियम और ईसी अधिनियम

    कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दोनों अधिनियम सामाजिक कल्याण कानून हैं जिनमें समान शब्दावली ("रोजगार के दौरान और उसके परिणामस्वरूप") का उपयोग किया गया है। असम राज्य बनाम देव प्रसाद बरुआ का हवाला देते हुए, कोर्ट ने फैसला दिया कि एक के तहत की गई व्याख्या दूसरे का मार्गदर्शन कर सकती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा है।

    3. मामले में स्थापित संबंध

    मृतक की भूमिका एक रात्रि चौकीदार के रूप में थी, जिसके लिए जल्दी यात्रा करनी पड़ती थी, और दुर्घटना काम पर जाते समय हुई थी, जिसने उसके रोजगार के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। कोर्ट ने आयुक्त के पुरस्कार को बहाल किया, जिसमें ईसी अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य पर जोर दिया गया।

    "श्रमिकों की दक्षता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आवागमन के जोखिमों को तब कवर किया जाए जब रोजगार से स्पष्ट संबंध स्थापित हो।"

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    निर्णय के प्रभाव

    नियोक्ता दायित्व का विस्तार: नियोक्ताओं को अब आवागमन दुर्घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, यदि काम से संबंध साबित होता है।

    पूर्वव्यापी राहत: 2010 से पहले की दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवार इस व्याख्या के तहत मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

    वैश्विक मानकों के साथ तालमेल: यह निर्णय भारत को उन अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के करीब लाता है जो आवागमन से संबंधित चोटों को मान्यता देते हैं।

    हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया, और आयुक्त के पुरस्कार को बहाल कर दिया गया, जिसमें परिवार को 2003 से 12% ब्याज के साथ पूर्ण मुआवजा दिया गया।

    केस का शीर्षक: दैयशाला एवं अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

    केस संख्या: सिविल अपील संख्या 6986/2015

    पीठ: न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन