Logo
Court Book - India Code App - Play Store

advertisement

फ़ूडटेकबिज़ ने कॉपीराइट की लड़ाई जीती, कोर्ट ने फ़ूडइन्फोटेक को कॉपी किए गए लेख हटाने का आदेश दिया

Vivek G.

दिल्ली की वाणिज्यिक अदालत ने फूडइन्फोटेक को फूडटेकबिज की मौलिक रिपोर्ट्स, फ़ोटो और इवेंट कवरेज की नकल कर प्रकाशित करने से रोका। अदालत ने कॉपीराइट उल्लंघन पर अंतरिम राहत दी।

फ़ूडटेकबिज़ ने कॉपीराइट की लड़ाई जीती, कोर्ट ने फ़ूडइन्फोटेक को कॉपी किए गए लेख हटाने का आदेश दिया

26 अगस्त 2025 को दिल्ली की वाणिज्यिक अदालत (जज हेमानी मल्होत्रा) ने फूडटेकबिज (ओपीसी) प्रा. लि. और उसकी संस्थापक-संपादक मनदीप कौर द्वारा दायर केस पर सुनवाई की।

Read in English

यह मुकदमा स्टैंड प्वाइंट मीडिया (ओपीसी) प्रा. लि. (जो फूडइन्फोटेक.कॉम चलाता है) और उसके निदेशक मानस नंदी के खिलाफ दायर किया गया था।

फूडटेकबिज ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी वेबसाइट ने उसकी मौलिक ख़बरें, प्रेस विज्ञप्तियां और फ़ोटोग्राफ बिना अनुमति के कॉपी कर प्रकाशित किए, जिससे पाठकों को गुमराह किया गया और कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ।

Read also:- झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वर्गीय सीताराम लोहिया की 2008 की वसीयत को मंजूरी दी, बीरेन पोद्दार को मल्टी-सिटी संपत्तियों के निष्पादक के रूप में पुष्टि की

  • मौलिक प्लेटफॉर्म: फूडटेकबिज फूड और बेवरेज इंडस्ट्री का प्रमुख बी2बी डिजिटल मैगज़ीन है, जो एक्सक्लूसिव न्यूज़, इंटरव्यू और ट्रेड फेयर कवरेज प्रकाशित करता है।
  • प्रतिवादियों की नकल: फूडइन्फोटेक ने कथित तौर पर फूडटेकबिज की मौलिक रिपोर्ट्स, इवेंट कवरेज और यहाँ तक कि IFFA फेयर 2025 (फ्रैंकफर्ट, जर्मनी) की तस्वीरें भी कॉपी कीं।
  • बार-बार उल्लंघन: अप्रैल 2022, जुलाई 2022 और अप्रैल 2024 को ईमेल भेजकर आपत्ति जताई गई, लेकिन प्रतिवादियों ने नकल जारी रखी।
  • नोटिस की अनदेखी: 19 मई 2025 को भेजे गए कानूनी नोटिस में उल्लंघन हटाने की मांग की गई थी, लेकिन प्रतिवादियों ने न तो जवाब दिया और न ही पालन किया।

वादी पक्ष का कहना था कि प्रतिवादियों की हरकतों से “अपूरणीय क्षति (Irreparable Harm)” हो रही है और दोनों प्लेटफॉर्म के नाम और उद्देश्य समान होने के कारण पाठकों में भ्रम पैदा हो रहा है।

Read also:- दिल्ली हाईकोर्ट: पत्नी को कॉल रिकॉर्ड और होटल सबूत तक पहुंच, व्यभिचार मामले में बड़ा फैसला

अदालत ने निम्नलिखित साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया:

  • आर्टिकल्स की तुलना तालिका।
  • पक्षों के बीच ईमेल संवाद।
  • मनदीप कौर द्वारा IFFA 2025 में खींची गई मौलिक तस्वीरें।

अदालत ने कहा:

“वादी पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है और संतुलन उनके पक्ष में है। यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति होगी।”

अदालत ने एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा (Ex-Parte Ad Interim Injunction) देते हुए फूडइन्फोटेक को निर्देशित किया कि वह:

  • अपनी वेबसाइट से निम्न लिंक हटाए:
    • https://www.foodinfotech.com/essentia-showcases-meat-innovation-at-iffa-2025/
    • https://www.foodinfotech.com/vishakha-showcases-packaging-solutions-at-iffa-2025/
  • आगे से फूडटेकबिज की ख़बरें, तस्वीरें और आर्टिकल्स की नकल प्रकाशित न करे।

Read also:- दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एफआईआर रद्द करने से किया इंकार, पीड़िता पर कलंक की दलील को बताया "घृणित

साथ ही अदालत ने समन और नोटिस जारी किए, जो ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 CPC के तहत 10 अक्टूबर 2025 को पेश होने के लिए भेजे जाएंगे।

अब यह मामला 10 अक्टूबर 2025 को फिर से सुना जाएगा, जिसमें फूडइन्फोटेक को अपने पक्ष में जवाब देना होगा। तब तक यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी और फूडटेकबिज की मौलिक सामग्री कानूनी सुरक्षा में रहेगी।

केस का शीर्षक: फ़ूडटेकबिज़ (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम स्टैंड पॉइंट मीडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

दिनांक: 26 अगस्त 2025

अगली सुनवाई: 10 अक्टूबर 2025

Advertisment

Recommended Posts