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गुजरात हाईकोर्ट ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऋण असाइनमेंट के बाद चेक बाउंस मामलों को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया

Vivek G.

गुजरात हाईकोर्ट ने चैंपियन एग्रो की याचिकाएँ खारिज कीं, कोटक महिंद्रा बैंक को ऋण असाइनमेंट के बाद चेक बाउंस मामले चलाने की अनुमति दी।

गुजरात हाईकोर्ट ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऋण असाइनमेंट के बाद चेक बाउंस मामलों को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया

30 सितम्बर 2025 को अहमदाबाद की अदालत में न्यायमूर्ति जे.सी. दोशी ने चैंपियन एग्रो लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा दायर दो याचिकाएँ खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक को लंबित चेक बाउंस मामलों में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड की जगह लेने की अनुमति दी गई थी। करीब एक घंटे तक चली दलीलों के बाद जज ने कहा कि यह बदलाव कानूनी रूप से सही है और बैंक को कार्यवाही जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया।

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पृष्ठभूमि

राजकोट स्थित कंपनी चैंपियन एग्रो लिमिटेड ने कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, से ₹5.48 करोड़ का ऋण लिया था। कंपनी के निदेशकों ने गारंटी दी थी। शिकायत के अनुसार, दिसम्बर 2014 में भुगतान के लिए जारी किए गए चेक “अकाउंट ब्लॉक” लिखकर लौट आए। कानूनी नोटिस भेजने के बाद राजकोट में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (जो चेक dishonour से जुड़ा है) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।

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मामला लंबित रहते हुए, कैपिटल फर्स्ट ने 28 दिसम्बर 2015 को पंजीकृत असाइनमेंट डीड के माध्यम से ऋण और सुरक्षा को कोटक महिंद्रा बैंक को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद कोटक ने लंबित मामलों में शिकायतकर्ता के रूप में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। ट्रायल कोर्ट ने यह अनुरोध मंज़ूर किया, जिस पर चैंपियन एग्रो और उसके निदेशक हाईकोर्ट पहुँच गए।

अदालत की टिप्पणियाँ

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि बैंक को मूल शिकायतकर्ता की जगह लेने देने से आरोपियों को उस कंपनी के प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत ज्ञान को परखने का अधिकार छिन गया। उन्होंने पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर कहा कि आपराधिक शिकायतें “फाइल की तरह” किसी और को नहीं सौंपी जा सकतीं।

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बैंक के वकीलों ने असाइनमेंट डीड के क्लॉज़ 5.1.2 पर ज़ोर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कोटक को कानूनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के बंसल मिल्क चिलिंग सेंटर के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मामले दायर होने के बाद भी संशोधन या बदलाव किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति दोशी याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों से प्रभावित नहीं हुए। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका किसी भी तरह से आदेश को रद्द करने का वैध आधार नहीं बन सकती।” जज ने नोट किया कि चैंपियन एग्रो का ऋण लेन-देन करोड़ों में था और “मुश्किल से ही मौखिक गवाही की गुंजाइश” बचती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक एक न्यायिक इकाई (juristic person) है और अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यवाही कर सकता है, किसी प्राकृतिक व्यक्ति को शिकायतकर्ता के रूप में जोड़ना आवश्यक नहीं है।

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निर्णय

रिकॉर्ड और पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। आदेश में कहा गया, “उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह अदालत मानती है कि दोनों याचिकाएँ निराधार हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।” न्यायमूर्ति दोशी ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लंबित मामलों को छह माह के भीतर निपटाए और दोनों पक्षों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की।

Case: Champion Agro Ltd. & Ors. vs. Kotak Mahindra Bank Ltd. & Ors.

Case Numbers: R/Special Criminal Application (Quashing) Nos. 1723 & 1726 of 2017

Date of Decision: 30 September 2025

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