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SC ने केंद्र को दी चेतावनी: NIA मामलों में जल्द सुनवाई करें या विचाराधीन कैदियों को करें रिहा

Vivek G.

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुनवाई के लिए उचित बुनियादी ढांचे वाली विशेष अदालतें स्थापित नहीं की गईं तो एनआईए के विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।

SC ने केंद्र को दी चेतावनी: NIA मामलों में जल्द सुनवाई करें या विचाराधीन कैदियों को करें रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को चेतावनी दी कि यदि तुरन्त सुनवाई के लिए उचित बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं कराया गया, तो उसके पास राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम के तहत दर्ज विचाराधीन कैदियों को ज़मानत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी कैलाश रामचंदानी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने इससे पहले, 23 मई को, केंद्र को जवाब देने का निर्देश दिया था और कहा था कि ऐसे मामलों में आदर्श रूप से दिन-प्रतिदिन सुनवाई की आवश्यकता होती है।

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पीठ ने कहा, "यदि अधिकारी समयबद्ध सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे वाली विशेष अदालतें स्थापित करने में विफल रहते हैं, तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"

सर्वोच्च अदालत ने विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत पर गंभीर चिंता व्यक्त की और त्वरित न्यायिक कार्यवाही के लिए समर्पित तंत्र की कमी की आलोचना की।

अदालत ने पूछा, "ऐसे संदिग्धों को कब तक अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जाए, जब समयबद्ध तरीके से मुकदमों को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है?"

इस तात्कालिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने UAPA और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे विशेष कानूनों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया।

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अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य के अधिकारियों को विशेष अदालतें स्थापित करने का अंतिम अवसर दिया। अदालत ने कहा कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो अदालत अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ज़मानत याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेगी।

पीठ ने चेतावनी दी, "यह आखिरी मौका होगा।"

जबकि एनआईए के सचिव ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया, पीठ ने कहा कि दस्तावेज़ में त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस अद्यतन या स्पष्ट प्रगति का अभाव है।

पीठ ने आलोचनात्मक लहजे में कहा, "आप विशेष कानूनों के तहत भी मुकदमा चलाना चाहते हैं, फिर भी अभियुक्तों के लिए कोई त्वरित सुनवाई नहीं।"

अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा अदालतों को एनआईए मामलों के लिए आवंटित करने से अन्य लंबित मामलों, जैसे कि विचाराधीन कैदियों, वरिष्ठ नागरिकों, पारिवारिक विवादों और हाशिए पर पड़े वर्गों से जुड़े मामलों के निपटारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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अदालत ने कहा, "किसी मौजूदा अदालत को नामित करना या एनआईए अधिनियम के तहत विशेष मुकदमों को ऐसी निर्दिष्ट अदालतों को सौंपना, अन्य अदालती मामलों की कीमत पर होगा।"

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि ज़मानत याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकती है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।