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महाराष्ट्र में SC/ST अत्याचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजकुमार जैन की अग्रिम जमानत रद्द की

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एससी/एसटी अत्याचार मामले में राजकुमार जैन की अग्रिम जमानत रद्द की, धारा 18 की रोक का हवाला दिया।

महाराष्ट्र में SC/ST अत्याचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजकुमार जैन की अग्रिम जमानत रद्द की

जातिगत हिंसा पर कड़ा संदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें राजकुमार जीवराज जैन को अग्रिम जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि जब प्राथमिकी (FIR) में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया खुलासा होता है, तो अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

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पृष्ठभूमि

यह मामला 25 नवंबर 2024 को धाराशिव जिले के कपिलापुरी गांव में हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। शिकायतकर्ता किरण, जो मातंग समुदाय से आते हैं, ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने, राजकुमार जैन के नेतृत्व में, उन्हें और उनके परिवार को विधानसभा चुनाव में मनचाहे तरीके से वोट न डालने पर हमला किया। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने जातिसूचक गालियाँ दीं, लोहे की रॉड से मारा, घर जलाने की धमकी दी और उनकी माँ व मौसी से भी बदसलूकी की। शिकायत में जैन के हवाले से कहा गया, “मांगत्यानो, तुम बहुत घमंडी हो गए हो,” और फिर उन्होंने वार किया।

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परांडा सत्र न्यायालय ने पहले जैन को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि जातिसूचक गालियाँ देने के विशिष्ट आरोप और गवाहों द्वारा पुष्टि हुई है। लेकिन अप्रैल 2025 में, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने इस निर्णय को पलट दिया और मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और राजनीतिक रंग देने वाला करार दिया।

अदालत की टिप्पणियाँ

अपील की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, के. विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजरिया शामिल थे, ने हाई कोर्ट को जमानत के चरण में “मिनी-ट्रायल” चलाने के लिए फटकार लगाई।

पीठ ने कहा, “शब्द ‘मांगत्यानो’ का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को उसकी अनुसूचित जाति पहचान के कारण अपमानित करने के स्पष्ट इरादे से किया गया था।”

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न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 18 जातिगत अत्याचार के आरोपों में अग्रिम जमानत को स्पष्ट रूप से रोकती है। अदालत ने टिप्पणी की, “हाई कोर्ट ने वैधानिक रोक को नज़रअंदाज़ किया और गवाहों के बयानों का विस्तार से विश्लेषण किया, जो कि अनुचित था।”

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कथित हमला शिकायतकर्ता के घर के बाहर हुआ था, जो कानून के अनुसार “सार्वजनिक दृष्टि में” आने वाला स्थान है। अदालत ने कहा कि हथियारों और क्षतिग्रस्त सामान की बरामदगी एफआईआर के संस्करण का समर्थन करती है।

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने जैन की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने “स्पष्ट गलती” की है। 29 अप्रैल 2025 का आदेश खारिज कर दिया गया और अब जैन को गिरफ्तारी का सामना करना होगा। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल प्रथम दृष्टया हैं और मुकदमे को अपने ही गुण-दोष पर आगे बढ़ना चाहिए, इन अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना।

मामला: किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन एवं अन्य

मामले का प्रकार: आपराधिक अपील (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक अपील) संख्या 8169/2025 से)

निर्णय तिथि: 1 सितंबर 2025

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