भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मीरा देवी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 3631/2025 को निपटाते हुए उन्हें एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट, 1985) मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है।
यह मामला एफआईआर संख्या 171/2024, दिनांक 12 जून 2024, थाना कोचस, जिला रोहतास, बिहार में दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 8(c), 20(b)(ii)(B), और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता मीरा देवी ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते कोर्ट का रुख किया, क्योंकि इस मामले में उनके पति पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
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"हम अंतरिम संरक्षण के आदेश की पुष्टि करना उचित मानते हैं और याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त पाते हैं," कोर्ट ने कहा।
20 मार्च 2025 को कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से यह निर्देश दिया था कि, जब तक याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करती हैं, तब तक उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए:
- अग्रिम जमानत स्वीकृत:
गिरफ्तारी की स्थिति में मीरा देवी को उचित जमानत बांड और जमानतदारों के आधार पर रिहा किया जाएगा। संबंधित थाना प्रभारी उपयुक्त शर्तें तय कर सकते हैं।
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- जांच में सहयोग अनिवार्य:
याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह जांच में आवश्यकता अनुसार शामिल हों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) में वर्णित सभी शर्तों का पालन करें। - ट्रायल में सहयोग:
आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात ट्रायल के दौरान भी उन्हें पूर्ण सहयोग करना होगा।
"यदि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार का उल्लंघन करती हैं, तो ट्रायल कोर्ट आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा," पीठ ने स्पष्ट किया।
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इन निर्देशों के साथ, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया गया। इस मामले से जुड़ी कोई भी लंबित आवेदन भी समाप्त मानी गईं।
केस का शीर्षक: मीरा देवी बनाम बिहार राज्य
केस का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक)
विशेष अनुमति याचिका संख्या: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3631/2025
प्राथमिकी विवरण: प्राथमिकी संख्या 171/2024 दिनांक 12.06.2024
आदेश तिथि: 30 जुलाई 2025