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सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 मेरिट लिस्ट संशोधित करने का निर्देश दिया; प्रश्नों में त्रुटियों पर जताई नाराज़गी

7 May 2025 5:09 PM - By Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 मेरिट लिस्ट संशोधित करने का निर्देश दिया; प्रश्नों में त्रुटियों पर जताई नाराज़गी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) के संघ को CLAT-UG 2025 की मेरिट लिस्ट संशोधित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि प्रश्न पत्र में कई त्रुटियाँ पाई गईं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने परीक्षा प्रश्नों की खराब गुणवत्ता पर नाराज़गी जताई, जिससे हजारों छात्रों के करियर पर असर पड़ा।

कोर्ट ने CLAT-UG 2025 से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा, "हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि CLAT परीक्षा के लिए प्रश्नों को तैयार करने में संघ ने जिस लापरवाही का परिचय दिया है, वह अस्वीकार्य है।"

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  1. प्रश्न 56: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल राज्य का नहीं, बल्कि नागरिकों का भी कर्तव्य है। विकल्प (c) और (d) चुनने वाले छात्रों को अंक दिए गए।
  2. प्रश्न 77: कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस प्रश्न को हटाने के निर्णय से असहमति जताई, यह कहते हुए कि तार्किक सोच से सही उत्तर (b) तक पहुँचा जा सकता है।
  3. प्रश्न 78: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस राय से सहमति जताई कि उत्तर (c) सही है और इसे यथावत रखा।
  4. प्रश्न 85 और 88: कोर्ट ने इन दोनों प्रश्नों को समान पाते हुए हटाने का निर्देश दिया।
  5. प्रश्न 115 और 116: इन प्रश्नों को जटिल गणितीय विश्लेषण की आवश्यकता के कारण हटा दिया गया, जो कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं था।

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पीठ ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बावजूद CLAT के लिए एक स्थायी शासी निकाय स्थापित करने में संघ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विफलता पर निराशा व्यक्त की। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

यह मामला दो उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं से उत्पन्न हुआ, जिनमें से एक सिद्धि संदीप लड्डा थीं, जिन्होंने तर्क दिया कि मेरिट लिस्ट का पुनरीक्षण उनकी शीर्ष लॉ स्कूलों, जैसे कि NLSIU में प्रवेश की संभावना को प्रभावित करेगा। लड्डा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने संशोधित मेरिट सूची के अनुचित प्रभाव पर ज़ोर दिया।

जस्टिस गवई ने प्रश्नों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह किस तरह के कुलपति हैं जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं?" उन्होंने यह भी पूछा कि क्या संघ 16-17 साल के छात्रों से जटिल गणना करने की उम्मीद कर रहा है।

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कोर्ट का यह निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने और CLAT परीक्षाओं के मानकों में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है।

उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल, गोपाल शंकरनारायणन, दीपक नरगोलकर और सौमिक घोषाल एओआर (याचिकाकर्ता के लिए)

केस का शीर्षक:

(1) सिद्धि संदीप लड्डा बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड एएनआर | डायरी नंबर 22324-2025

(2) आदित्य सिंह बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज | डायरी नंबर 24223-2025

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