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पंजाब के वकील पर आत्महत्या के उकसावे का मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कहा "शादी से इनकार को उकसावा नहीं माना जा सकता"

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी से इनकार को आत्महत्या के उकसावे के रूप में नहीं माना जा सकता। पंजाब वकील के खिलाफ FIR और मुकदमा रद्द।

पंजाब के वकील पर आत्महत्या के उकसावे का मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कहा "शादी से इनकार को उकसावा नहीं माना जा सकता"

सोमवार को एक शांत लेकिन भावनात्मक रूप से भारी सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पंजाब के वकील के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया, जिस पर एक युवा महिला की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अदालत ने कहा कि दिल टूटना, चाहे कितना भी दुखद हो, भारतीय कानून में स्वतः आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनाता। अदालत का माहौल गंभीर था, और जजों ने भी “एक युवा जीवन का दुखद अंत” कहते हुए भावना से अधिक कानून आधारित निर्णय की अनिवार्यता पर जोर दिया।

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पृष्ठभूमि

यह मामला नवंबर 2016 का है, जब अमृतसर में एक 26 वर्षीय सरकारी वकील ने अपने घर पर ज़हर खाकर जान दे दी थी। उसकी माँ ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी वकील यदविंदर सिंह @ सनी ने उसकी बेटी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में परिवार के दबाव में पीछे हट गया। यह भावनात्मक टूटन, माँ के अनुसार, उसकी बेटी की मौत का कारण बनी।

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दो दिन बाद दिए गए पूरक बयान में माँ ने मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप भी जोड़े। इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला चलाया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

अदालत की टिप्पणियाँ

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दर्ज बयानों और साक्ष्यों की सावधानी से समीक्षा की और पाया कि दूसरा बयान स्पष्ट रूप से पहले दर्ज शिकायत से काफी विस्तृत और बदला हुआ था।

पीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की:
“यदि हम अभियोजन के पूरे मामले को सच मान लें, तब भी उकसावे के तत्व सिद्ध नहीं होते। केवल शादी से इनकार, चाहे कितना भी दुखद हो, ‘उकसावा’ नहीं माना जा सकता।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि उकसावे का अर्थ है ऐसा जानबूझकर किया गया दबाव या प्रोत्साहन, जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या के अलावा दूसरा रास्ता न छोड़ने दे। भावनात्मक पीड़ा या निराशा कानूनी रूप से इस स्तर तक नहीं पहुँचती।

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अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों के बीच संबंध सहमति और स्नेह पर आधारित थे। विवाह से पीछे हटना आरोपी की पारिवारिक परिस्थितियों से जुड़ा था, न कि मृतका को नुकसान पहुँचाने की कोई नीयत से।

न्यायालय की एक टिप्पणी जिसने पूरी अदालत को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया:
“एक संवेदनशील क्षण ने एक युवा लड़की की जान ले ली। परंतु न्यायाधीश होने के नाते हम भावनाओं को कानून पर भारी नहीं होने दे सकते।”

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निर्णय

अदालत ने माना कि ऐसे तथ्यों में मुकदमे का जारी रहना “न्याय का मज़ाक” होगा। इसलिए चहेहर्ता पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और अमृतसर सत्र अदालत में चल रही समस्त कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

अपील को स्वीकार किया गया। मामला इसी चरण पर समाप्त।

Case Title: Yadwinder Singh @ Sunny vs. State of Punjab, Supreme Court (2025)

Court: Supreme Court of India

Bench: Justice J.B. Pardiwala & Justice K.V. Viswanathan

Year of Judgment: 2025

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