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भतीजी को ज़िंदा जलाने वाली महिला की उम्रकैद बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने जेमाबेन की अपील खारिज की

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की जेमाबेन की उम्रकैद बरकरार रखी, जिसने 2004 में भतीजी-बहू को ज़िंदा जलाया था।

भतीजी को ज़िंदा जलाने वाली महिला की उम्रकैद बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने जेमाबेन की अपील खारिज की

एक दिल दहला देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेमाबेन की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिस पर अपनी भतीजी-बहू लीलबेन को ज़िंदा जलाने का आरोप था। लीलबेन ने उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए जेमाबेन ने दबाव डाला था। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की खंडपीठ ने जेमाबेन की अपील खारिज करते हुए कहा कि सबूत और मरते वक्त दिए गए बयान में कोई शक की गुंजाइश नहीं है।

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पृष्ठभूमि

यह भयावह घटना 29–30 नवंबर, 2004 की रात गुजरात के बनासकांठा ज़िले में एक छोटी सी झोपड़ी में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, जेमाबेन और एक अन्य आरोपी ने लीलबेन और उसके चार वर्षीय बेटे गणेश को मारने की साजिश रची थी। जब दोनों सो रहे थे, तब जेमाबेन ने लीलबेन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।

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लीलबेन को 100% जलन हुई और कुछ दिनों बाद पाटनपुर के सिविल अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका बेटा 10–12% झुलसने के बाद बच गया। 5 दिसंबर 2004 को उसकी बहन गीताबेन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा चला। ट्रायल कोर्ट ने शुरू में बयानों में असंगति के कारण जेमाबेन को बरी कर दिया था।

हालांकि, गुजरात हाई कोर्ट ने 2016 में इस फैसले को पलटते हुए जेमाबेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा तथा ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायालय के अवलोकन

अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मरते वक्त दिए गए बयानों (डाइंग डिक्लेरेशन) में विरोधाभास हैं, जिससे संदेह पैदा होता है। वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी किया था, और हाई कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

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लेकिन पीठ ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने पाया कि पहला मरते वक्त का बयान, जो स्वतंत्र मेडिकल अधिकारी (डॉ. शिवरामभाई पटेल) के सामने दर्ज हुआ था, स्पष्ट और सुसंगत था। “पीड़िता ने साफ तौर पर कहा कि उसकी चाची-सास जेमाबेन ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी,” अदालत ने कहा।

न्यायमूर्ति पांचोली ने यह भी रेखांकित किया कि डॉक्टर द्वारा पुलिस को भेजे गए ‘यादी’ (नोट) में यह उल्लेख था कि लीलबेन पूरी तरह सचेत थी और बोलने की स्थिति में थी जब उसने अपने हमलावर की पहचान की। अदालत ने टिप्पणी की कि यह बयान घटना स्थल से बरामद मिट्टी के तेल की खाली कैन और मिट्टी के नमूने जैसे भौतिक साक्ष्यों से पुष्ट होता है।

पीठ ने आग लगने के “दुर्घटनावश” होने की दलील भी खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यदि यह हादसा होता तो पास में सो रहे चार वर्षीय बेटे को भी गंभीर जलन होती, जबकि उसके शरीर पर केवल हल्की चोटें थीं।

“पहला डाइंग डिक्लेरेशन, जो चिकित्सकीय और भौतिक साक्ष्यों से समर्थित है, सत्य और स्वेच्छा से दिया गया बयान है,” अदालत ने कहा। “छोटी-मोटी असंगतियाँ सच्चाई के मूल को नहीं बदल सकतीं।”

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निर्णय

सुनवाई समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य केवल एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं - अपराध सिद्ध है।

“हाई कोर्ट ने बरी करने के आदेश को सही रूप से पलटा है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है,” पीठ ने कहा, और जेमाबेन की अपील खारिज कर दी।

इसके साथ ही, 21 साल पुराना यह मामला - जिसमें त्रासदी, विरोधाभासी बयान और वर्षों की कानूनी लड़ाई शामिल थी - आखिरकार न्यायिक रूप से समाप्त हो गया।

Case: Jemaben vs State of Gujarat (2025)

Originating Case: Gujarat High Court, Criminal Appeal No. 539 of 2006

Citation: 2025 INSC 1268

Criminal Appeal No.: 1934 of 2017

Court: Supreme Court of India

Bench: Justice Rajesh Bindal and Justice Vipul M. Pancholi

Date of Judgment: October 29, 2025

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