तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को नल्ला बालू @ दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर रद्द कर दीं। उन पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ पोस्ट करने का आरोप था। न्यायमूर्ति एन. तुकारमजी ने साझा आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि कड़ी राजनीतिक आलोचना को आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।
पृष्ठभूमि
ये मामले इस साल की शुरुआत में तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो और रामागुंडम पुलिस द्वारा दर्ज की गई तीन अलग-अलग एफआईआर से उपजे हैं। ये आरोप उन ट्वीट्स से जुड़े थे जिनमें कांग्रेस को 'अभिशाप' बताया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के शासन में '20% कमीशन' का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की गई थीं।
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पुलिस ने याचिकाकर्ता पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि ये पोस्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित राजनीतिक विचार हैं। अधिवक्ता टी.वी. रामना राव ने कहा, "न तो इसमें कोई उकसावा था, न अश्लीलता, और न ही सार्वजनिक अव्यवस्था का सबूत।"
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति तुकारमजी ने लगाई गई धाराओं का विस्तार से विश्लेषण किया। उन्होंने जोर दिया कि आपराधिक जिम्मेदारी के लिए गलत इरादा और हानिकारक प्रभाव दोनों का होना आवश्यक है।
"सिर्फ आपत्तिजनक या आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशित करना, अगर प्रतिबंधित परिणाम लाने की नीयत नहीं है, तो आपराधिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं है," पीठ ने कहा।
अश्लीलता के आरोप पर अदालत ने स्पष्ट किया कि गाली-गलौज को स्वतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अश्लील नहीं माना जा सकता। मानहानि के मामले में अदालत ने कहा कि कार्यवाही केवल "पीड़ित व्यक्ति" ही शुरू कर सकता है, न कि असंबंधित तीसरे पक्ष, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने शिकायतें दर्ज की थीं।
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ और केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य जैसे मामलों का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि राजनीतिक भाषण लोकतंत्र में सर्वोच्च सुरक्षा का हकदार है, जब तक कि वह हिंसा या अव्यवस्था को भड़काता नहीं है।
निर्णय
अदालत ने पाया कि कोई भी एफआईआर संज्ञेय अपराध नहीं दर्शाती। इस आधार पर अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी तीन मामले रद्द कर दिए। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति तुकारमजी ने सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस और मजिस्ट्रेट के लिए संचालन संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए। इनमें शिकायतकर्ता की पात्रता की जांच, प्रारंभिक जांच करना और राजनीतिक आलोचना के लिए यांत्रिक रूप से एफआईआर दर्ज करने से बचना शामिल है।
"आपराधिक प्रक्रिया असहमति को चुप कराने का साधन नहीं बननी चाहिए," पीठ ने कहा और याचिकाएँ मंजूर कर लीं।
इस आदेश के साथ एफआईआर संख्या 08/2025, 13/2025 और 146/2025 रद्द हो गईं।
केस का शीर्षक: नल्ला बालू @ दुर्गम शशिधर गौड़ बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य। और बैच
केस संख्या:- आपराधिक याचिका संख्या. 2025 के 4905, 4903 और 8416