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पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को मध्यस्थ पुरस्कार की डिलीवरी, धारा 31(5) A&C अधिनियम के तहत वैध: दिल्ली हाईकोर्ट

15 Apr 2025 5:48 PM - By Vivek G.

पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को मध्यस्थ पुरस्कार की डिलीवरी, धारा 31(5) A&C अधिनियम के तहत वैध: दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पुरस्कार की डिलीवरी उस पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को करना, जिसने कार्यवाही के दौरान पक्षकार का प्रतिनिधित्व किया, A&C अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के तहत वैध मानी जाएगी

यह निर्णय न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र दुडेजा की पीठ ने सुनाया।

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मामले की पृष्ठभूमि:

यह विवाद 14.05.2001 को हुए सहयोग समझौते (Collaboration Agreement) से उत्पन्न हुआ था। 16.10.2005 को कोर्ट ने एक एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) की नियुक्ति की। इसके बाद, 03.06.2019 को मध्यस्थ पुरस्कार पारित किया गया।

अपीलकर्ता ने 18.04.2022 को A&C अधिनियम की धारा 34 के तहत उक्त पुरस्कार को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। यह याचिका धारा 34(3) के अंतर्गत निर्धारित सीमा अवधि से परे दायर की गई थी, जिसके कारण अपीलकर्ता ने लिमिटेशन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत 287 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन किया।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 18.10.2024 को याचिका और देरी माफी का आवेदन दोनों को समयबद्धता के बाहर होने के कारण खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 और A&C अधिनियम की धारा 37 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

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अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसे मध्यस्थता कार्यवाही और पुरस्कार की कोई जानकारी नहीं थी, जब तक कि उसे कार्यान्वयन कार्यवाही में नोटिस प्राप्त नहीं हुआ

अपीलकर्ता ने कहा कि 18.07.2024 को मध्यस्थ अभिलेख की जांच के दौरान पहली बार पता चला कि उसे 14.12.2008 की एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के आधार पर उसकी माँ श्रीमती इंदिरा चोपड़ा द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था।

"मैंने अपनी माँ के पक्ष में कभी पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की थी, यह मुझे याद नहीं है," अपीलकर्ता ने कहा।

हालाँकि उसने स्वीकार किया कि 24.09.2019 की एक नोटिस उसे उसकी माँ के वकील द्वारा भेजी गई थी, जिसमें मध्यस्थ पुरस्कार का उल्लेख था, लेकिन उसने तर्क दिया कि यह धारा 31(5) के तहत वैध सूचना नहीं है, क्योंकि इसमें पुरस्कार की प्रति संलग्न नहीं थी।

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प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता पूरी तरह से पुरस्कार के बारे में अवगत थी, और उसे अनुपालन करने के लिए कई बार लिखा गया, लेकिन उसने कभी पुरस्कार की प्रति की मांग नहीं की।

वकील ने मद्रास हाईकोर्ट के 06.01.2020 के निर्णय (M/s Resurgent Power Project Ltd. बनाम M/s ABB India Ltd) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार की स्थिति में, धारा 34 के तहत याचिका दाखिल करने की सीमा अवधि समाप्त मानी गई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ता की माँ ने GPA के आधार पर मध्यस्थता में उसकी ओर से प्रतिनिधित्व किया था, और अब अपीलकर्ता का यह दावा कि यह दस्तावेज़ फर्जी है, बिलकुल बाद की बात है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Union of India बनाम Tecco Trichy Engineers & Contractors (2005) 4 SCC 2 सहित कई मामलों का हवाला दिया और दोहराया:

“धारा 34(3) के तहत सीमा अवधि की गणना तब से होती है जब एक पक्ष को मध्यस्थ पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की जाती है।”

मामले में मूल प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता को वैध रूप से पुरस्कार प्राप्त हुआ था

भले ही अपीलकर्ता ने GPA को फर्जी बताया, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे दस्तावेजों की वैधता से जुड़ी आपत्तियों का समाधान धारा 34 की याचिका में नहीं किया जा सकता।

“अब तक अपीलकर्ता ने GPA को चुनौती देने के लिए कोई स्वतंत्र कार्यवाही दाखिल नहीं की है,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने आगे नोट किया कि:

  • 24.09.2019 को एक कानूनी नोटिस अपीलकर्ता को उसकी माँ के वकील द्वारा भेजा गया, जिसमें GPA के साथ-साथ मध्यस्थ पुरस्कार का उल्लेख था।
  • अपीलकर्ता ने 07.10.2019 को जवाब दिया, जिसमें उसने यह कोई आपत्ति नहीं जताई कि उसकी माँ ने उसकी ओर से प्रतिनिधित्व किया या पुरस्कार पारित हुआ।

दरअसल, उसने कहा कि पुरस्कार को बिना विलंब के लागू किया जाना चाहिए—जिससे कोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट होता है कि वह पुरस्कार से अनभिज्ञ नहीं थी।

कोर्ट ने धारा 31(5) पर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण दिया:

“हालाँकि धारा 31(5) में कहा गया है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पक्षकार को देनी चाहिए, लेकिन जब पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को—जो मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिनिधित्व भी कर चुका हो—प्रति दी जाती है, तो वह वैध डिलीवरी मानी जाएगी।”

इसलिए जब अपीलकर्ता की माँ को—जो GPA धारक थीं—हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त हुई, तो यह धारा 31(5) के तहत वैध मानी जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा:

“जब अपीलकर्ता ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से पुरस्कार स्वीकार कर लिया, तब वह समय सीमा समाप्त होने के बाद उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकती।”

इस आधार पर, कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।

केस का शीर्षक - किरण सूरन बनाम सतीश कुमार

केस नंबर - FAO (COMM) 27/2025 और CM APPL। 4381/2025

उपस्थिति-

याचिकाकर्ता के लिए - श्री शैलेन्द्र दहिया, वकील।

प्रतिवादी के लिए - श्री संजय कत्याल और सुश्री रितिका बंसल, सलाहकार।

दिनांक- 14.04.2025

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