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बुजुर्ग माता-पिता के प्रति उपेक्षा और क्रूरता जीवन के अधिकार का उल्लंघन है: इलाहाबाद HC ने पुत्रों के आचरण की कड़ी निंदा की

Shivam Y.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा या दुर्व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने 75 वर्षीय व्यक्ति को ₹21 लाख का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया, जिसे उनके पुत्रों ने विरोध किया था।

बुजुर्ग माता-पिता के प्रति उपेक्षा और क्रूरता जीवन के अधिकार का उल्लंघन है: इलाहाबाद HC ने पुत्रों के आचरण की कड़ी निंदा की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक सख्त फैसला सुनाते हुए बुजुर्ग माता-पिता के प्रति दुर्व्यवहार की निंदा की और कहा कि बच्चों द्वारा उनकी उपेक्षा, क्रूरता या परित्याग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

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जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने जोर देकर कहा कि बच्चों का अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना नैतिक और कानूनी दायित्व दोनों है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग माता-पिता को सुरक्षा, सहानुभूति और साथ की आवश्यकता होती है—उपेक्षा या दुर्व्यवहार नहीं, उन लोगों से जिन्हें उन्होंने पाला-पोसा है।

मामले की पृष्ठभूमि: मुआवजे को लेकर विवाद

इस मामले में 75 वर्षीय राम दुलार गुप्ता शामिल थे, जिन्होंने अपनी अधिगृहीत भूमि और सुपरस्ट्रक्चर के लिए ₹21,17,758 के मुआवजे की मांग की थी। हालांकि सरकार ने राशि का आकलन कर लिया था और 16 जनवरी, 2025 को भुगतान नोटिस जारी किया था, लेकिन यह राशि उनके दो पुत्रों द्वारा उठाए गए आपत्तियों के कारण नहीं दी गई थी।

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पुत्रों ने दावा किया कि उन्होंने सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण में योगदान दिया था और इसलिए उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि, पिता ने तर्क दिया कि उन्होंने संपत्ति का निर्माण पूरी तरह से अपने संसाधनों से किया था और मुआवजे की घोषणा के बाद पुत्रों द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अदालत में पुत्रों द्वारा किए गए चोट के निशान भी दिखाए।

बुजुर्गों के अधिकारों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणियां

पीठ ने पुत्रों के आचरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा:

"यह बेहद परेशान करने वाला है कि मुआवजे की घोषणा होते ही वादी को अपने ही बच्चों द्वारा आक्रामकता और क्रूरता का शिकार बनाया गया... समाज की कोई बड़ी विफलता नहीं हो सकती, कोई गहरा नैतिक पतन नहीं हो सकता, जब एक सभ्य समाज अपने बुजुर्गों की चुप्पी में छिपी पीड़ा से मुंह मोड़ लेता है।"

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कोर्ट ने आगे कहा:

"माता-पिता अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को अपने बच्चों के पोषण, शिक्षा और भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हुए बिताते हैं, अक्सर बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। लेकिन जब उनके जीवन के सर्दियों के दिनों में उन्हें क्रूरता, उपेक्षा या परित्याग का बदला मिलता है, तो यह न केवल नैतिक शर्म की बात है बल्कि कानूनी उल्लंघन भी है।"

न्यायाधीशों ने दृढ़ता से कहा कि बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब परिवार अपने कर्तव्य में विफल होते हैं, तो अदालतों को "दया का अंतिम गढ़" बनकर कमजोर बुजुर्गों की रक्षा करनी चाहिए।

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पुत्रों ने माफी मांगी, पिता ने क्षमा दिखाया

दुर्व्यवहार के बावजूद, बुजुर्ग पिता ने अद्भुत क्षमा दिखाते हुए स्वेच्छा से मुआवजे का एक हिस्सा अपने पुत्रों के साथ बांटने की सहमति दी। पुत्रों ने भी बिना शर्त माफी मांगी और अदालत को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में अपने पिता को परेशान नहीं करेंगे।

मामले की समीक्षा के बाद, कोर्ट ने अधिकारियों को वादी को पूरा मुआवजा बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर पुत्रों ने भविष्य में कोई हस्तक्षेप किया, तो वादी फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केस का शीर्षक: राम दुलार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य