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एनसीआर-आधारित पैलेट निर्माताओं तक निविदा को सीमित करना मनमाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Vivek G.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल एनसीआर-आधारित पैलेट निर्माताओं को निविदा में भाग लेने की शर्त को उचित और जनहित में बताते हुए वैध ठहराया। इसका उद्देश्य पराली जलाने और प्रदूषण को कम करना है।

एनसीआर-आधारित पैलेट निर्माताओं तक निविदा को सीमित करना मनमाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में एक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) द्वारा जारी निविदा की उस शर्त को चुनौती दी गई थी, जो केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) या हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, अलीगढ़ के 100 किमी के दायरे में स्थित पैलेट निर्माताओं को निविदा में भाग लेने की अनुमति देती है। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि वायु प्रदूषण कम करने और पराली जलाने को रोकने के बड़े जनहित के उद्देश्य से बनाई गई है।

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न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने कहा:

“यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि पराली जलाने की समस्या से निपटा जा सके, जो एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसलिए केवल एनसीआर या पावर स्टेशन के 100 किमी के भीतर स्थित निर्माताओं को निविदा में भाग लेने की अनुमति दी गई है।”

याचिकाकर्ता एम/एस राजन कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की एक बायोमास पैलेट आपूर्तिकर्ता है, को जुलाई 2024 की निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। निविदा में शर्त थी कि केवल एनसीआर या पावर स्टेशन से 100 किमी के भीतर के निर्माता ही भाग ले सकते हैं।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह शर्त संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g), 21 और 301 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह अव्यवहारिक और असंगत है। उसने यह भी कहा कि उसने अन्य सभी शर्तों का पालन किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा या एनसीआर से 50% फसल अवशेष का उपयोग भी शामिल था, फिर भी केवल स्थान के आधार पर उसे बाहर कर दिया गया।

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने निविदा की शर्त, केंद्रीय सरकार के मॉडल अनुबंध (6 जनवरी 2023) और पर्यावरणीय दिशानिर्देशों की समीक्षा की। कोर्ट ने माना कि यह शर्त राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है और एनसीआर व आस-पास के क्षेत्रों से बायोमास लेने से पराली जलाने में कमी आएगी।

“यह शर्त एक स्पष्ट जनहित उद्देश्य के साथ बनाई गई है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी विशेष बोलीदाता को लाभ पहुंचाने के लिए इसे जोड़ा गया है।”

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कोर्ट ने Tata Cellular v. Union of India और Afcons Infrastructure Ltd. v. Nagpur Metro Rail Corpn. Ltd. जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया कि न्यायिक हस्तक्षेप केवल उन्हीं मामलों में हो सकता है जहाँ स्पष्ट रूप से पक्षपात, दुर्भावना या असंवैधानिकता हो।

“किसी शर्त का आवश्यक होना या न होना, यह तय करना नियोक्ता का अधिकार है और इसकी वैधता को अदालत द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रतिबंध की तार्किकता को जनहित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित के आधार पर।”

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि बारह अन्य कंपनियाँ जो पात्र थीं, पहले ही निविदा प्रक्रिया में चयनित होकर आपूर्ति शुरू कर चुकी थीं, जिससे यह साबित होता है कि निविदा प्रतिस्पर्धी रही और वास्तविक आपूर्ति हो रही है।

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य नहीं है क्योंकि निविदा की शर्त सार्वजनिक हित में और नियमानुसार बनाई गई थी। कोर्ट ने कहा:

“न्यायिक समीक्षा का उपयोग निजी हित की रक्षा के लिए नहीं किया जा सकता जब वह सार्वजनिक हित के खिलाफ हो।”

नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: मेसर्स राजन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 137 [रिट-सी संख्या 34248/2024]

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