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SC में दायर याचिका में चुनाव आयोग के बिहार मतदाता सूची संशोधन आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मनमानी प्रक्रिया और लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा बताया गया।

Vivek G.
SC में दायर याचिका में चुनाव आयोग के बिहार मतदाता सूची संशोधन आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मनमानी प्रक्रिया और लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा बताया गया।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में भारत के चुनाव आयोग (ECI) के 25 जून, 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है।

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एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ईसीआई का निर्णय मनमाना, असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के तहत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि "इस आदेश से बिहार में लाखों वास्तविक मतदाताओं को बिना उचित प्रक्रिया के मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल मूल्यों को खतरा है।"

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ECI के SIR आदेश के तहत, 2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध नहीं होने वाले मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए विशिष्ट नागरिकता दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सामान्य पहचान प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाते हैं, जिसके बारे में याचिका में तर्क दिया गया है कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रवासी श्रमिकों सहित गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर अनुचित प्रभाव पड़ता है।

याचिका में कहा गया है कि "रोजमर्रा के दस्तावेजों को छोड़कर और भारी दस्तावेजी बोझ डालकर, ECI ने पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी राज्य से व्यक्ति पर प्रभावी रूप से स्थानांतरित कर दी है।"

याचिकाकर्ता ने चेतावनी दी है कि इस कदम से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी और अवास्तविक समयसीमा के कारण मतदाता सूची से लाखों लोगों का गलत तरीके से नाम हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को न केवल अपनी नागरिकता साबित करनी होती है, बल्कि अपने माता-पिता की नागरिकता भी साबित करनी होती है, जिसके बारे में याचिका में दावा किया गया है कि यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करता है।

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नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के साथ स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। संशोधन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समयसीमा को "अनुचित और अव्यवहारिक" कहा जाता है, खासकर राज्य की बड़ी आबादी को देखते हुए, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र या माता-पिता की पहचान के रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच नहीं है।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा, "उच्च गरीबी और पलायन दर वाले बिहार में करोड़ों मतदाता हैं, जिनके पास मांगे गए दस्तावेज नहीं हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकार खोने का गंभीर खतरा है।"

याचिका में अनुमान लगाया गया है कि 3 करोड़ से अधिक मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए की पृष्ठभूमि से। हाल की फील्ड रिपोर्ट बताती हैं कि कई लोग पहले से ही चल रही संशोधन प्रक्रिया के तहत नए दस्तावेज़ीकरण मानदंडों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

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याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय ECI के 25 जून के आदेश को रद्द करे, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित किया जा सकता है और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।

यह याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है।

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