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सुप्रीम कोर्ट ने परित्याग आधारित तलाक को आपसी सहमति में बदला, ओडिशा की आईटी प्रोफेशनल महिला को ₹25 लाख की एकमुश्त राशि

Shivam Y.

भाग्यश्री बिसी बनाम अनिमेष पाधी, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के तलाक मामले में परित्याग का आधार हटाकर आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया, ₹25 लाख की एकमुश्त राशि तय की।

सुप्रीम कोर्ट ने परित्याग आधारित तलाक को आपसी सहमति में बदला, ओडिशा की आईटी प्रोफेशनल महिला को ₹25 लाख की एकमुश्त राशि

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा से जुड़े एक लंबे वैवाहिक विवाद का अंत अपेक्षाकृत शांत तरीके से किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि यह शादी काफी पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी और विवाद को और खींचने का कोई औचित्य नहीं था। सुनवाई के अंत तक, जो मामला पहले परित्याग के आधार पर तलाक का था, उसे आपसी सहमति से अलगाव में बदल दिया गया, साथ ही विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक स्पष्ट वित्तीय समझौता भी तय किया गया।

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पृष्ठभूमि

यह मामला भगीयाश्री बिसी और अनिमेष पाढ़ी से जुड़ा है, जिनका विवाह दिसंबर 2014 में संबलपुर में हुआ था। उस समय पत्नी इंफोसिस में कार्यरत थीं और अमेरिका में रह रही थीं। वह 2017 में भारत लौटीं और दंपति बेंगलुरु में साथ रहने लगे।

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हालांकि, हालात ज्यादा समय तक सामान्य नहीं रहे। मतभेद बढ़ते गए और जनवरी 2020 तक पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया। पति का बाद में दावा था कि वह रात के समय घर छोड़कर चली गईं और फिर कभी वापस नहीं लौटीं, जिससे परित्याग की स्थिति बनी। 2021 में पत्नी को फिर से काम के सिलसिले में विदेश भेजा गया।

मई 2022 में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संबलपुर के पारिवारिक न्यायालय में परित्याग के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। पत्नी ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्होंने पति द्वारा बनाए गए शत्रुतापूर्ण माहौल और पैसों की मांग के कारण घर छोड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पति के खाते में ₹3 लाख ट्रांसफर किए थे।

पारिवारिक न्यायालय ने अगस्त 2023 में तलाक की डिक्री दे दी। 2024 में ओडिशा हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं।

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न्यायालय की टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल बदला हुआ दिखा। पत्नी की ओर से वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया कि वह विवाह समाप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें “परित्याग करने वाली” के रूप में चिन्हित किए जाने पर आपत्ति है। उनके पक्ष ने जोर देकर कहा कि पेशेवर कारणों से उन्हें विदेश जाना पड़ा और संवाद के रास्ते कभी बंद नहीं किए गए।

दिलचस्प रूप से, पति के वकील ने भी इस रुख का विरोध नहीं किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पति भी आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हैं और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की विशेष शक्तियों के इस्तेमाल पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ ने टिप्पणी की कि दोनों पक्ष लंबे समय से अलग रह रहे हैं और सुलह के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। अदालत ने कहा, “विवाह पूरी तरह से टूट चुका है,” और यह भी जोड़ा कि रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोई वास्तविक संभावना नहीं बची है।

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निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने परित्याग के आधार पर दी गई पूर्व तलाक डिक्री को निरस्त करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह को आपसी सहमति से भंग कर दिया।

विवाद को पूर्ण विराम देने के लिए अदालत ने ₹25 लाख की एकमुश्त राशि को स्थायी गुजारा भत्ता सहित सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में तय किया, जिसे दो महीने के भीतर जमा करना होगा। यह राशि अदालत की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी और पत्नी को जारी की जाएगी। भुगतान होते ही, वैवाहिक विवाद से जुड़े सभी लंबित सिविल या आपराधिक मामले स्वतः समाप्त माने जाएंगे।

इसी के साथ, अपील का निपटारा कर दिया गया और अदालत के आदेश से यह लंबा विवाद अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया।

Case Title: Bhagyashree Bisi v. Animesh Padhee

Case No.: Civil Appeal of 2025 (arising out of SLP (Civil) No. 25584 of 2024)

Case Type: Civil Appeal – Matrimonial Dispute (Divorce under Hindu Marriage Act)

Decision Date: December 18, 2025

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