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सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने मेडिकल लापरवाही मामले में चंडीगढ़ नर्सिंग होम को किया बरी

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने चंडीगढ़ मेडिकल लापरवाही मामले को खत्म कर डॉक्टर और नर्सिंग होम को बरी किया, शिकायतकर्ता को 10 लाख लौटाने का आदेश।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने मेडिकल लापरवाही मामले में चंडीगढ़ नर्सिंग होम को किया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो दशक से लंबित एक कानूनी लड़ाई का अंत कर दिया है, जो चंडीगढ़ में मां और नवजात की दुखद मौत से जुड़ी थी। मंगलवार को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दीप नर्सिंग होम और उसकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. कंवरजीत कोचर की अपील स्वीकार करते हुए मेडिकल लापरवाही के पहले दिए गए निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

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पृष्ठभूमि

मामला दिसंबर 2005 का है, जब 32 वर्षीय सहकारी बैंक मैनेजर चरणप्रीत कौर को डिलीवरी के लिए दीप नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। प्रसव के तुरंत बाद उनका नवजात शिशु मर गया और कुछ ही घंटों में चरणप्रीत कौर की भी मौत हो गई, जब उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था।

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उनके पति, मनमीत सिंह मटवाल ने आरोप लगाया कि नर्सिंग होम आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं था और समय पर इलाज, खासकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करने में विफल रहा। उन्होंने 2006 में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की और 95 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा मांगा।

स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन (SCDRC) ने प्रारंभिक निर्णय में डॉक्टर और नर्सिंग होम को लापरवाह ठहराते हुए 20.26 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए। अपील पर, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने 2012 में आदेश संशोधित कर केवल डॉ. कोचर को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने प्रसवपूर्व इलाज (एंटिनेटल केयर) में चूक की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अलग नजरिया अपनाया। अदालत ने नोट किया कि पाँच अलग-अलग मेडिकल बोर्डों ने वर्षों तक इस मामले की जांच की, जिनमें से अधिकांश खुद शिकायतकर्ता के अनुरोध पर बने थे, और किसी ने भी गंभीर लापरवाही नहीं पाई।

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पीठ ने टिप्पणी की—“इन विशेषज्ञ समितियों की राय डॉ. कोचर के पक्ष में झुकती है,” और यह भी जोड़ा कि अदालतें और उपभोक्ता मंच अपने निर्णयों को चिकित्सकीय विशेषज्ञों की राय से ऊपर नहीं रख सकते।

न्यायाधीशों ने NCDRC की भी आलोचना की कि उसने मूल शिकायत से आगे जाकर निर्णय दिया। अदालत ने कहा, “NCDRC ने स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की ओर से नया मामला गढ़ने में गलती की,” यह स्पष्ट करते हुए कि शिकायत केवल प्रसव के बाद के इलाज को लेकर थी, न कि प्रसवपूर्व देखभाल पर।

फैसला

अपने अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने SCDRC और NCDRC दोनों के आदेश रद्द कर दिए और मूल शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही, अदालत ने मनमीत सिंह मटवाल को आदेश दिया कि वे मुकदमे के दौरान प्राप्त 10 लाख रुपये वापस करें। यह राशि 1-1 लाख रुपये की मासिक किश्तों में लौटाई जाएगी—3 लाख रुपये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को और शेष 7 लाख रुपये डॉ. कंवरजीत और डॉ. जी.एस. कोचर को।

इस तरह, अदालत ने 19 साल पुराने इस अध्याय को समाप्त करते हुए नर्सिंग होम और डॉक्टरों को लापरवाही से मुक्त कर दिया और एक लंबे समय से लंबित उपभोक्ता मामले को अंतिम रूप दे दिया।

केस का शीर्षक: दीप नर्सिंग होम एवं डॉ. कंवरजीत कोचर बनाम मनमीत सिंह मट्टेवाल एवं अन्य (2025 सुप्रीम कोर्ट)

केस का प्रकार: सिविल अपील (उपभोक्ता विवाद - कथित चिकित्सा लापरवाही)

अपीलकर्ता: दीप नर्सिंग होम, चंडीगढ़ एवं डॉ. कंवरजीत कोचर

प्रतिवादी: मनमीत सिंह मट्टेवाल (मृतक के पति) एवं अन्य

निर्णय की तिथि: 9 सितंबर 2025

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