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संविधान को केवल प्रचारित नहीं, व्यवहार में भी लाना होगा, वरना यह मर जाएगा: जस्टिस एस. मुरलीधर

13 Apr 2025 9:04 AM - By Shivam Y.

संविधान को केवल प्रचारित नहीं, व्यवहार में भी लाना होगा, वरना यह मर जाएगा: जस्टिस एस. मुरलीधर

ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर ने जोर देते हुए कहा कि संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका उसे व्यवहार में लाना है। “परिवर्तनशील संविधानवाद और न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर कोच्चि इंटरनेशनल फाउंडेशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ (NUALS) द्वारा आयोजित व्याख्यान में उन्होंने यह बात कही।

“संविधान हमारे संविधान निर्माताओं के अनुभवों के पसीने और खून से लिखा गया था। इसकी रक्षा का एकमात्र तरीका इसे जीवन में अपनाना है, वरना यह मर जाएगा,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे जटिल सामाजिक निर्णयों के समय धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथों के बजाय संविधान को मार्गदर्शक बनाएँ। उनके अनुसार, भारत की ताकत इसकी विविधता में है, और इस विविधता को पहचानना हर नागरिक की पहचान का सम्मान करना है।

जस्टिस मुरलीधर ने न्यायपालिका के भीतर भी जारी जातीय भेदभाव के वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने अपने कक्ष को “गंगाजल” से शुद्ध किया, क्योंकि पहले वह कक्ष एक दलित के पास था।

“अनुच्छेद 17 को लागू हुए 75 साल हो गए, फिर भी अस्पृश्यता प्रचलित है। एक सत्ताधारी दल के विधायक ने अपना घर शुद्ध किया क्योंकि पहले वहाँ एक दलित रहता था। ये घटनाएं सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दी जातीं,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

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उन्होंने संविधान की आलोचनाओं का भी जवाब दिया कि वह उधार की चीजों से बना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन कर केवल भारत के लिए उपयुक्त बातें चुनीं और कई मौलिक प्रावधान स्वयं निर्मित किए।

“हम अपने लिए संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं—हमने खुद को यह संविधान दिया है। किसी ने हमें ये अधिकार नहीं दिए—हमने खुद घोषित किए हैं,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने गौरव और गरिमा (Dignity) के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह दिल्ली हाईकोर्ट के धारा 377 आईपीसी पर निर्णय में दिखा, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।

उनका कहना था कि गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपस में जुड़े हुए मूल्य हैं, और जब किसी एक की अनदेखी होती है, तो समाज कमजोर होता है।

जस्टिस मुरलीधर ने पूर्वोत्तर के लोगों के बेंगलुरु से भागने जैसी घटनाओं का हवाला देकर बंधुत्व पर हो रहे हमलों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर मकान किराए पर न देने जैसे सामाजिक व्यवहारों की भी आलोचना की।

“संविधान हमारी व्यक्तिगत पहचान को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने देना क्यों जरूरी है, या दलितों को शादी और त्योहार समान रूप से मनाने की आज़ादी क्यों जरूरी है,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

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उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15 एक परिवर्तनशील प्रावधान है, जो केवल राज्य से नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच भी समानता की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय और अंतरधार्मिक दंपती सुरक्षा के लिए कोर्ट इसलिए आते हैं क्योंकि समाज और परिवारों से खतरा होता है, न कि केवल राज्य से।

एक उत्तर भारतीय न्यायाधीश के साथ बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि “ऑनर किलिंग” को लेकर भी समाज और न्यायपालिका में कितनी असंवेदनशीलता है।

उन्होंने यह भी कहा कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं वे खुद को पाकिस्तानी समझे जाने पर आहत होते हैं, लेकिन अपने देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं।

“हर दिन प्रस्तावना और अनुच्छेद 15 पढ़ें। हम जो व्यवहार करते हैं, उसमें ही समानता की सच्ची भावना दिखती है,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने दक्षिण भारत में मंदिरों और कुओं तक दलितों की पहुँच जैसे ऐतिहासिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब हम जातीय अंतर को पहचानना ही बंद कर देंगे।

“सच्ची उपलब्धि तब होगी जब हम ये अंतर देखना ही बंद कर देंगे। यही है परिवर्तनशील संविधानवाद—और इसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

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उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 17 और 23 खास हैं क्योंकि ये सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता और बंधुआ मजदूरी को अपराध घोषित करते हैं, जिससे संविधान केवल शासन का नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी बनता है।

उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की सराहना की, जिनसे स्थानीय शासन संस्थाओं को मजबूती मिली और दलितों व महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित हुआ। उन्होंने मंडल आंदोलन जैसे आंदोलनों की भी प्रशंसा की जिसने आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों को अधिकार दिलाए।

अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कभी वह भी आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन बाद में अनुभव और शिक्षा ने उनकी सोच बदली।

“मैं विशेषाधिकार से आता था, मुझे पता ही नहीं था कि एक सफाईकर्मी के बच्चे के लिए जीवन कैसा होता है। भेदभाव को समझने के लिए कानून को जीना पड़ता है,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने तमिलनाडु के गांवों में दलितों को नामांकन दाखिल न करने देने, और जम्मू-कश्मीर में मतदान प्रतिशत कम होने जैसे उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक भागीदारी में कमियों को उजागर किया।

आर्थिक अधिकारों पर बात करते हुए उन्होंने दहेज निषेध कानून की विफलता की आलोचना की और कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय इससे मुक्त नहीं है।

“विवाह के विज्ञापन देखें—भारत की एक और सच्चाई सामने आ जाएगी। अनुच्छेद 15 अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार कुछ और कहता है,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने मनरेगा और आरटीआई जैसे कानूनों की सराहना की जो नीचे से बदलाव लाते हैं, लेकिन सफाईकर्मियों के बच्चों को उसी पेशे में जबरन दर्ज करने जैसी व्यवस्थाओं की कड़ी आलोचना की।

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उन्होंने फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का उदाहरण देकर बताया कि कैसे सांस्कृतिक और लैंगिक नियम व्यक्ति को असमानता में जकड़ देते हैं, और संवैधानिक मूल्यों से ही मुक्ति संभव है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत केवल आदर्श वाक्य नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था बदलने का आधार हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी उन्हें प्रभावी नहीं बनने देती।

“संख्या कम है, यह बहाना मत दीजिए। गांधीजी का तालीस्मान याद रखें—सबसे कमजोर व्यक्ति के बारे में सोचें,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने छात्रों से कहा कि अंतरविषयक अध्ययन—अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति—से संविधान को समझें। उन्होंने बेघरों, विस्थापितों और बच्चों की दशा को सामने लाकर संवैधानिक चिंतन की गहराई बताई।

अंत में उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बदलाव ही राष्ट्रीय परिवर्तन की शुरुआत है।

“हम सोचते हैं कि हमारी गंदगी कोई और साफ करेगा। यही सोच बदलनी होगी। तभी सच्चा परिवर्तन आएगा—पहले व्यक्ति में, फिर समाज में और अंत में राष्ट्र में,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक प्रगति आरक्षण या स्कॉलरशिप से नहीं, बल्कि व्यवहार में समानता और सम्मान से आती है।

“परिवर्तन का मतलब है—ये जानना कि आप दूसरों के साथ क्या भेदभाव कर रहे हैं और उसे सुधारना। एक मुस्कान, कंधे पर हाथ, या एक मदद का हाथ भी बंधुत्व का रूप हो सकता है,”
जस्टिस एस. मुरलीधर

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