बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भारत में रहने वाले रिश्तेदार किसी विदेशी नागरिक बच्चे को केवल तभी गोद ले सकते हैं जब वह बच्चा "सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता" में हो या "कानून से टकराव की स्थिति" में हो, जैसा कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) और अधिनियमन 2022 में वर्णित है।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति नीला गोकले की पीठ ने अब्दुलकादिर लोखंडवाला व अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ता दंपती अमेरिका में जन्मे अपने चार वर्षीय भांजे को गोद लेने की अनुमति मांग रहे थे जो इस समय भारत में उनके साथ रह रहा था।
“याचिकाकर्ताओं को किसी अमेरिकी बच्चे को गोद लेने का मौलिक अधिकार नहीं है, विशेष रूप से जब वह बच्चा JJ एक्ट के तहत आने वाली परिभाषा में नहीं आता,”
― बॉम्बे हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने JJ एक्ट की धारा 56(2) का हवाला देते हुए दावा किया कि कोई भी रिश्तेदार किसी बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने स्पष्ट किया कि जब तक बच्चा “सुरक्षा की आवश्यकता” या “कानून से टकराव” की स्थिति में नहीं आता, तब तक यह कानून लागू नहीं होता।
अदालत ने CARA के रुख से सहमति जताई और कहा कि JJ एक्ट की धारा 2(12) और 2(14) के अंतर्गत केवल उन्हीं बच्चों पर यह कानून लागू होता है जो देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता में हों या जिनका अपराध से जुड़ाव हो।
“JJ अधिनियम या गोद लेने के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विदेशी नागरिकता वाले बच्चे को रिश्तेदारों के बीच गोद लेने की अनुमति दे, जब तक वह बच्चा 'सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता' या 'कानून से टकराव' की श्रेणी में न आता हो।”
― बॉम्बे हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता यह तर्क दे रहे थे कि यह मामला "इन-कंट्री" (देश के भीतर) गोद लेने के अंतर्गत आता है, लेकिन अदालत ने इसे भी खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि "इन-कंट्री" शब्द की व्याख्या भी JJ एक्ट के संदर्भ में ही की जाएगी और यह केवल उन्हीं बच्चों पर लागू होता है जो इस कानून के अंतर्गत आते हैं।
Read also:- दिल्ली उच्च न्यायालय ने एससी/एसटी मुआवजा योजना के दुरुपयोग पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया
CARA द्वारा सुझाया गया समाधान यह था कि या तो बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवाई जाए और फिर JJ एक्ट के अंतर्गत गोद लेने की प्रक्रिया अपनाई जाए, या फिर अमेरिका में ही वैधानिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया अपनाई जाए।
“न्यायालय की असाधारण अधिकारिता के तहत भी ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता जो JJ अधिनियम की सीमा से बाहर हो।”
― बॉम्बे हाईकोर्ट
इस प्रकार, अदालत ने स्पष्ट किया कि निजी रूप से या रिश्तेदारों द्वारा विदेशी नागरिक बच्चों को गोद लेने की अनुमति भारतीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय हैग कन्वेंशन के तहत नहीं दी जा सकती जब तक बच्चा पात्र न हो। अंततः,
अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
केस का शीर्षक: अब्दुलकादिर लोखंडवाला एवं अन्य बनाम केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं अन्य [रिट याचिका संख्या 6658/2024]