राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने हालिया आदेश में 2021 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि यह पूरी प्रक्रिया “व्यापक पैमाने पर पेपर लीक घोटाले” से दूषित हो गई थी, जिसके चलते ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना असंभव हो गया।
कई याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया कि एसआई परीक्षा को बड़े पैमाने पर लीक किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता नष्ट हो गई और मेहनती उम्मीदवारों को प्रशासनिक असफलता का नुकसान उठाना पड़ा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग पर कड़ी टिप्पणियाँ कीं और कहा कि सरकारी भर्तियों को पूरी पारदर्शिता से कराना जरूरी है।
“प्रतियोगी परीक्षा की पवित्रता ही मेरिट आधारित चयन की नींव है। जब वह पवित्रता नष्ट हो जाती है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया अवैध हो जाती है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को नजरअंदाज करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और मेहनती छात्रों का भविष्य बर्बाद करेगा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को नई भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि –
- रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
- नई परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ कराई जाएगी।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों।
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यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से भर्ती घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उम्मीदवारों की मांग थी कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए ताकि भ्रष्ट परिणाम लागू न हों। अब कोर्ट के आदेश से निष्पक्ष भर्ती का रास्ता साफ हुआ है।
“चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता एक संवैधानिक आवश्यकता है। मेरिट से समझौता लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
अब राजस्थान सरकार को नई एसआई भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करना होगा। पहले परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को बिना अतिरिक्त शुल्क फिर से शामिल होने का मौका मिलेगा।
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यह ऐतिहासिक फैसला आने वाली भर्तियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि पारदर्शिता और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया जाएगा।
मामला: कैलाश चंद शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
मामला संख्या:
- एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13806/2024 (मुख्य मामला)
- WP संख्या 12435/2023 और WP संख्या 2837/2025 से संबंधित
आरक्षित तिथि: 14 अगस्त 2025
घोषित तिथि: 28 अगस्त 2025
याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना:
- अंतिम परिणाम (01.06.2023) और 2023-2024 में जारी नियुक्ति आदेश रद्द करें।
- पेपर लीक के कारण पूरी एसआई भर्ती प्रक्रिया रद्द करें।
- कड़ी निगरानी में नई परीक्षा का आदेश दें।
- याचिकाकर्ताओं को अगली भर्ती के लिए आयु-सीमा के भीतर माना जाए।
प्रतिवादी: राजस्थान राज्य, डीजीपी, आरपीएससी, एडीजी (एसओजी), प्रवर्तन निदेशालय, चयनित उम्मीदवार, और अन्य।