Logo
Court Book - India Code App - Play Store

advertisement

राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 को पेपर लीक घोटाले के चलते रद्द किया

Vivek G.

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को बड़े पेपर लीक घोटाले के कारण रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने में विफल बताया और नई परीक्षा कराने के आदेश दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 को पेपर लीक घोटाले के चलते रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने हालिया आदेश में 2021 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि यह पूरी प्रक्रिया “व्यापक पैमाने पर पेपर लीक घोटाले” से दूषित हो गई थी, जिसके चलते ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना असंभव हो गया।

Read in English

कई याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया कि एसआई परीक्षा को बड़े पैमाने पर लीक किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता नष्ट हो गई और मेहनती उम्मीदवारों को प्रशासनिक असफलता का नुकसान उठाना पड़ा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग पर कड़ी टिप्पणियाँ कीं और कहा कि सरकारी भर्तियों को पूरी पारदर्शिता से कराना जरूरी है।

Read also:- झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वर्गीय सीताराम लोहिया की 2008 की वसीयत को मंजूरी दी, बीरेन पोद्दार को मल्टी-सिटी संपत्तियों के निष्पादक के रूप में पुष्टि की

“प्रतियोगी परीक्षा की पवित्रता ही मेरिट आधारित चयन की नींव है। जब वह पवित्रता नष्ट हो जाती है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया अवैध हो जाती है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को नजरअंदाज करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और मेहनती छात्रों का भविष्य बर्बाद करेगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को नई भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि –

  • रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
  • नई परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ कराई जाएगी।
  • सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों।

Read also:- दिल्ली हाईकोर्ट: पत्नी को कॉल रिकॉर्ड और होटल सबूत तक पहुंच, व्यभिचार मामले में बड़ा फैसला

यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से भर्ती घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उम्मीदवारों की मांग थी कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए ताकि भ्रष्ट परिणाम लागू न हों। अब कोर्ट के आदेश से निष्पक्ष भर्ती का रास्ता साफ हुआ है।

“चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता एक संवैधानिक आवश्यकता है। मेरिट से समझौता लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

अब राजस्थान सरकार को नई एसआई भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करना होगा। पहले परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को बिना अतिरिक्त शुल्क फिर से शामिल होने का मौका मिलेगा।

Read also:- दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एफआईआर रद्द करने से किया इंकार, पीड़िता पर कलंक की दलील को बताया "घृणित

यह ऐतिहासिक फैसला आने वाली भर्तियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि पारदर्शिता और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया जाएगा।

मामला: कैलाश चंद शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

मामला संख्या:

  • एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13806/2024 (मुख्य मामला)
  • WP संख्या 12435/2023 और WP संख्या 2837/2025 से संबंधित

आरक्षित तिथि: 14 अगस्त 2025
घोषित तिथि: 28 अगस्त 2025

याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना:

  • अंतिम परिणाम (01.06.2023) और 2023-2024 में जारी नियुक्ति आदेश रद्द करें।
  • पेपर लीक के कारण पूरी एसआई भर्ती प्रक्रिया रद्द करें।
  • कड़ी निगरानी में नई परीक्षा का आदेश दें।
  • याचिकाकर्ताओं को अगली भर्ती के लिए आयु-सीमा के भीतर माना जाए।

प्रतिवादी: राजस्थान राज्य, डीजीपी, आरपीएससी, एडीजी (एसओजी), प्रवर्तन निदेशालय, चयनित उम्मीदवार, और अन्य।

Advertisment

Recommended Posts