नई दिल्ली, 12 सितम्बर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा की एक निचली अदालत का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें 2023 नूंह साम्प्रदायिक हिंसा मामलों में विधायक मम्मन खान का मुकदमा बाकी आरोपियों से अलग चलाने को कहा गया था। जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि केवल “राजनीतिक पद” के आधार पर खान का मुकदमा अलग करना समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
पृष्ठभूमि
फिरोज़पुर झिरका से विधायक खान का नाम 31 जुलाई 2023 को नूंह ज़िले में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के बाद दर्ज दो एफआईआर में दर्ज हुआ था। आरोपों में दंगा, साजिश, डकैती और आगज़नी शामिल थे। गवाह और साक्ष्य समान होने के बावजूद नूंह की सत्र अदालत ने पिछले साल पुलिस को निर्देश दिया कि खान के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल की जाए। अदालत ने यह फैसला सह-आरोपियों की गैरहाज़िरी से हो रही देरी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मुकदमों को प्राथमिकता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर दिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में इस आदेश को बरकरार रखा।
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न्यायालय के अवलोकन
“विभाजन का निर्देश केवल इस आधार पर दिया गया कि अपीलकर्ता विधायक हैं,” पीठ ने कहा और इस कदम को “मनमाना” और अनुच्छेद 21 में दिए गए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन बताया। न्यायाधीशों ने ज़ोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जब अपराध एक ही घटना से जुड़े हों और गवाह व सबूत समान हों तो संयुक्त मुकदमा होना चाहिए।
“निचली अदालत ने स्थापित सिद्धांत को उलट दिया,” पीठ ने टिप्पणी की, यह जोड़ते हुए कि उचित कदम यह होता कि फरार आरोपियों के खिलाफ अलग कार्रवाई की जाती, न कि खान को अलग किया जाता। अदालत ने यह भी कहा कि बिना पूर्व सूचना दिए सुओ मोटो आदेश पारित करना गलत था। “केवल वकील की मौजूदगी को सार्थक सुनवाई का अवसर नहीं माना जा सकता,” पीठ ने कहा।
निर्णय
हाई कोर्ट और निचली अदालत के आदेशों को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि खान का मुकदमा सह-आरोपियों के साथ संयुक्त रूप से चले। पीठ ने कहा, “सभी आरोपी कानून के सामने समान हैं, और विशेष रूप से किसी को अलग करना अनुच्छेद 14 की समानता की भावना के विपरीत है।” मामला अब नूंह सत्र अदालत को लौटेगा, जहां संयुक्त मुकदमा तेज़ लेकिन पूरी प्रक्रिया के अनुसार चलेगा।
मामला: मम्मन खान बनाम हरियाणा राज्य
निर्णय तिथि: 12 सितंबर 2025